कृषि क्षेत्र में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है , सिंचाई की सुविधा होने पर किसान न केवल वर्ष में एक बार उससे अधिक फसने ले सकते हैं बल्कि समय पर फसलों का पानी देकर अच्छा उत्पादन में प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के महत्व को देखते हुए ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा सिंचाई में कई योजना चलाई जा रही है। इसमें बिहार सरकार किसानों कोनलकूप, बोरिंग एवं पम्प सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है । इसके लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री निजी नलकूप ‘योजना भी योजना चलाई जा रही है।
बिहार सरकार द्वारासात निश्चय-2 के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना क्रियान्वित करायी जा रही है। । राज्य में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्वेक्षण के उपरांत निजी नलकूप हेतु 18,747, सामुदायिक नलकूप की मरम्मती हेतु 1646
एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किया गया । राज्य में कुल 30000 नए नलकूप को लगाने का प्रस्ताव है।
नलकूप बोरिंग और पंप सेट के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्रीनिजी नलकूप को योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग करने के लिए अनुदान दिया जाएगा । प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कम एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के नीचे मोटर पंप के लिए अनुदान प्रावधान है।
4 – 6 इंच व्यास का कम (शैलों) एवं माध्यम गहराई का नलकूप
2 – 5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प/ सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प
अनुदान कब और कितना दिया जाएगा ?
योजना के तहत किसानों को बोरिंग करने के लिए तथा मोटर खरीदी पर अनुदान प्राप्त कराया जा रही है। यह अनुदान दो चरणों में दिया जा रहा है।
बोरिंग करके पानी का जल स्राव निकलने पर
मोटर पंप से क्रय सेट करने के बाद। ‘
अनुदान की दर इस प्रकार है
योजना के तहत नलकूप हेतु बोरिंग के लिए प्रति मीटर लागत 1200 रुपये तय की गई है। इस पर अलग-अलग वर्गों के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसान को 50 प्रतिशत का अनुदान यानी प्रति मीटर 600 रूपये दिया जायेगा। इसके साथ पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत 70 प्रतिशत यानि 840 रूपये प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 80 प्रतिशत यानी 960 रूपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाएगा।
पंप सेट से अनुदान
मोटर पम्प सेट या सबमर्सिबल सेट दोनों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। संविधान2HP, 3HP, 5HP का मोटर के लिए दिया जाएगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को का लागत 50% पिछड़ा वर्ग /गति पिछड़ा वर्ग के लिए अनुदान 70% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति किसानो के लिए 80% का अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान पर नलकूप बोरिंग के लिए आवेदन कहाँ करें?
हर खेत से पानी निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।इच्छुक किसान 15 जनवरी 20 25 तक योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । किसान वंचित दस्तावेजों के साथ विभाग की पोर्टल mwrd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी किसान विभाग की पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके बाद अलावा किसान विभागीय कॉल सेंटर पर 0612-2215605/06 भी कॉल कर सकते हैं। विभाग द्वारा चिन्हित स्थलों पर किसानों को बोरिंग करवाना होगा। स्वीकृति के बाद 7 दिनों के अंदर किसानों को बोरिंग गाड़कर अनुदान दावा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं होने पर आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना विभाग को देनी होगी अन्यथा आवेदन रद्द माना जाएगा। निर्माण सामग्री का क्रय किसान को अपनी स्वेच्छा से करेंगे परंतु सामग्रियों की विशिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप एवं सामग्रियों का देश में निर्मित होना आवश्यकहोगा।