वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले ही 2024 का बजट प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने टैक्स पेयर्स और पेंशनर्स दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की। यह बजट विशेष रूप से फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए भी सुधार लाने वाला है जिन्हें पहले इसकी जानकारी का आभाव था।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था की तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50000 से बढ़कर 75000 प्रति वर्ष कर दिया गया। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है।
फैमिली पेंशन कर छूट में वृद्धि
एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो की सरकार पेंशनर्स के लिए की गई है। वह है फैमिली पेंशन करके छूट की सीमा को 15000 से बढ़कर 25000 कर देना है। यह वृद्धि फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ता को आज तक प्रदान करेगी जिससे उन्हें अपनी पेंशन से कर योगदान में कमी लाने का अवसर मिलेगा।
फैमिली पेंशन क्या है
फैमिली पेंशन में वित्तीय सहायता है जो किसी सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद उसके परिवार को प्रदान की जाती है। इसमें मृतक कर्मचारी की विधवा, विधुर या आश्रित बच्चे शामिल होते हैं, जिन्हें इस धनराशि के माध्यम से जीवनयापन की सहायता मिलती है।
कौन होते हैं फैमिली पेंशन के पात्र?
फैमिली पेंशन के लिए पात्रता निम्नलिखित होती है
विधवा या विधुर जब तक कि उनका पुनर्विवाह न हो।
आश्रित बच्चे जब तक उनकी आयु 25 वर्ष से कम हो।
मृतक के अविवाहित बेटी यदि वह आर्थिक रूप से आश्रित हो।
बजट 2014 बजट के माध्यम से किए गए सुधारो से न केवल पेंशनर्स को बल्कि आम टैक्स को भी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ी सहायता होगी जो पेंशन के सहारे अपना जीवनयापन करते हैं और जिन्हें अपने आर्थिक बोझ को कम करने की आवश्यकता है।