भारत सरकार ने हाल ही मेंPAN 2.0 नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इसी अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है या डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो उसे तुरंत सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
PAN 2.0 के तहत सरकार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे डुप्लीकेट पैन कार्ड का पता लगाना और उन पर कार्रवाई करना आसान हो गया। यह कदम आयकर विभाग की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
क्यों होता है पैन कार्ड और क्यों जरूरी है
PAN एक 10 अंकों का अद्वितीय नंबर है जो भारत में हर व्यक्ति के लिए होता है। यह नंबर आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक में मदद करता है। पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे –
आयकर रिटर्न दाखिल करना
बैंकों में खाता खोलना
निवेश या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना
यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नागरिक की पहचान को प्रमाणित करता है और टैक्स रिकॉर्ड को ट्रैक करता है।
भारत में एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पैन कार्ड होना जरूरी है । अगर किसी व्यक्ति के पास दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
अगर आपने जानबूझकर अनजाने में डुप्लीकेट पैन कार्ड उसे रिटर्न नहीं किया तो आप आयकर विभाग द्वारा जुर्माना किया जा सकता हैं । इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ₹10000 तक जुर्माना लगाया जा सकता हैं जुर्माना तब लगेगा जब आप एक से अधिक पैन कार्ड रखने के नियम का उल्लंघन करेंगे।