केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेस पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते। सरकार ने कहा है कि ,इस नियम का उल्लंघन करने वालों से ₹100000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ,अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिला नहीं लेंगे साथ ही अच्छे नंबर /रेंक दिलाने या पास होने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। गाइडलाइन के अनुसार ,कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसी व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकेंगे जो अनेक कदाचार या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।
हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण देना होगा
कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी निर्देशन का पालन करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार ,कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता पाठ्यक्रम सामग्री पूरी होने की अवधि हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण देना होगा।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ,अब कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले टीचर या ट्यूटर को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है इससे कम योग्यता वाले कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ा सकते हैं। कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या विद्यार्थी को हाई स्कूल पास होना चाहिए। दोनों में से एक शर्त पूरी करना जरूरी है। गाइडलाइन के अनुसार , पहली बार नियम तोड़ने पर ₹25000 का जुर्माना लगेगा , दूसरी बार नियम तोड़ा तो जुर्माना की राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है।