भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही के वर्षों में टोल प्लाजा पर यातायात के सुचारू प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए bde कदम उठाए हैं। सड़कों को रखरखाव और प्रबंधन के लिए राहगीरों से टोल वसूला जाता है। कई लोग बेहतर सड़क का आनंद उठाने के साथ-साथ टैक्स देने से कतराते हैं जो कईमायनो में गलत है अपने इस लेख में ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आए हैं जो टोल का भुगतान किए बिना ही यात्रा कर सकते हैं।
बिना टोल यात्रा करने वाले लोग
NHAI के दिशा निर्देशों एंबुलेंस फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों का टोल का भुगतान करने की छूट दी गई है। इसके अलावा सेना , नौसेना ,आवास योजना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई है और राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाली वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग प्लाजा पर दो पहिया वाहनों को छोड़कर ,राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दो पहिया वाहन भी टोल का भुगतान करने से मुक्त है।
ऐसे भी बच जाता है टोल
किसी भी परिस्थितियों में पैसेंजर कारों का टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है। अपडेटेड nhai दिशा -निर्देशों वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में लगने की अनुमति नहीं है और टोल प्लाजा को प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि शर्तें पूरी नहीं हुई है और आपको इन्तजार करना पड़ा है और कतार 100 मीटर से अधिक लंबी है तो ऐसे में टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक की कतार 100 मीटर के दायरे में ना आ जाए।