Bihar Land Registry 2024 : इस दिन होगी सुनवाई, जमीन रजिस्ट्री के नियम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ।

Saroj kanwar
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बिहार जमीन रजिस्ट्री यह विषय लोगों के बीच काफी चर्चे में है लोग अपने जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आए दिन ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। आप सभी को बता दे की जमीन रजिस्ट्री की अन्य वार्ता को लेकर पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था जिसको लेकर लोगों के बीच काफी चल पहल भी हुयी थी।

आप सभी को बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। आप सभी को बता दें की बिहार जमीन रजिस्ट्री और फ्लैट से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री में जमाबंदी करने पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और जैसा कि सोमवार को ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसमें उसे राज्य सरकार एवं दस्तावेज नवीस संघ के के अभीवक्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा था। मामले में कोर्ट के द्वारा यह निर्णय करेगा की रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनुवर्ती का सरकारी नियम फिर से लागू हो गया फिर से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर 8 को होने वाली है। ।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर लगाया स्टे

बात करें राज्य सरकार ने जमीन विवाद दिन बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित फ्लैट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था। इस जमाबंदी का उल्लेखनए डिड में भी किया जा सकता है।

आप सभी को बता दें कि इस निर्णय को हाई कोर्ट के द्वारा 21 फरवरी 2024 को लागू किया गया था उसके बाद 21 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट केस निर्णय पर स्टे लगा दिया जिससे पुरानी व्यवस्थाबहाल हो गई।


आखिर पटना हाई कोर्ट ने क्या दिया था फैसला


पटना कोर्ट के द्वारा नियम को सही करार देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि जिसके नाम जमीन की जमाबंदी होगी वह व्यक्ति अपनी संपत्ति की बिक्री कर सकता है। मतलब की माता-पिता के नाम जमाबंदी वाले जमीन की बिक्री पुत्र या फिर पुत्री को भी करने का नियंत्रण अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने तत्काल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए पूर्व की तरह से ही रजिस्ट्री का आदेश दिया था जिस पर अब फैसला आना बाकी है। अब लोग बस इसी इंतजार में है कि आखिर निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस प्रकार से लिया जाता है।

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