एनपीएस आपातकालीन निकासी: सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना एनपीएस निकासी का उपयोग करें

Saroj kanwar
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एनपीएस से आपातकालीन निकासी: लोग अक्सर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को जीवन रेखा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप सेवानिवृत्ति की आयु से पहले भी अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं? 2026 के नवीनतम नियमों के अनुसार, सरकार आपको गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा या घर बनाने जैसे बड़े खर्चों के लिए अपने निवेश का एक हिस्सा निकालने की अनुमति देती है।
यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान है जो अचानक वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। इस लेख में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप कितनी बार और किन परिस्थितियों में एनपीएस से पैसे निकाल सकते हैं, ताकि आप बिना किसी तनाव के अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें और अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकें।
पैसे निकालने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त

एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, आपको सबसे पहले समय सीमा का ध्यान रखना होगा। नियमों के अनुसार, आप अपने एनपीएस खाते से धनराशि तभी निकाल सकते हैं जब खाता कम से कम तीन वर्ष पुराना हो और आपने नियमित रूप से निवेश किया हो।
यदि आपके खाते को तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो आप किसी भी आपात स्थिति में धनराशि नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए, एनपीएस को केवल एक दीर्घकालिक निवेश न समझें; बल्कि इसे एक ऐसे फंड के रूप में देखें जिसका उपयोग तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।
किन विशेष परिस्थितियों में एनपीएस निकासी की अनुमति है?
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने निकासी के लिए बहुत स्पष्ट और मानवीय आधार निर्धारित किए हैं। आप स्वयं, अपने जीवनसाथी, अपने बच्चों या अपने आश्रित माता-पिता की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए धनराशि निकाल सकते हैं।
इसके अलावा, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा या उनकी शादी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए भी निकासी की अनुमति है। यदि आप अपना सपनों का पहला घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो भी आप एनपीएस फंड का उपयोग कर सकते हैं। बस याद रखें कि धनराशि निकालने का कारण पूरी तरह से वैध होना चाहिए और आपके पास सहायक दस्तावेज होने चाहिए।

निकासी सीमा और कर

वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस से निकासी की सीमा निर्धारित की गई है। आप अपने कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निकाल सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें आपके नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि शामिल नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह राशि पूरी तरह से कर-मुक्त है और अनुमोदन के बाद सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
आपको अपने संबंधित प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), नोडल कार्यालय या आधिकारिक एनपीएस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपातकालीन निधि के लिए आवेदन करना होगा। आपको अपने आवेदन के साथ खर्चों का ठोस प्रमाण देना होगा। उदाहरण के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल बिल की प्रति, अध्ययन के लिए कॉलेज प्रवेश पत्र या घर खरीदने के लिए बिक्री समझौते की प्रति। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही निकासी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज पूर्ण और सही हों।

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