Indian Army: जवानों को देश के साथ गद्दारी करने पर क्या मिलती है सजा? जानें इनके लिए क्या है कानून

Saroj kanwar
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Indian Army:  कई बार भारतीय सेवा सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान गद्दारी करते हुए पकड़े जाते हैं।ऐसे जवानों के लिए विशेष कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत इन्हें सजा दी जाती है। देश के साथ गद्दारी करना बेहद ही भयंकर अपराध माना जाता है। पहलगाम अटैक के समय भी कई जवानों ने देश के साथ गद्दारी की थी जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया ऐसे जवानों पर अभी तक कार्रवाई की जा रही है।

जानिए कैसे गिरफ्तार होते हैं सुरक्षाबलों के जासूस 


 आर्मी और सुरक्षा बलों में ऐसी जासूसी पकड़ने के लिए एक अलग से साइबर सेल बनाया गया होता है। इस साइबर सेल में काम करने वाले लोगों का काम होता है अधिकारियों और जवानों पर विशेष नजर रखें। जवानों या अधिकारियों के मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी भी तरह की संदिग्ध जानकारी आती है तो यह तुरंत उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। जरूरत पड़ी तो फोन को ट्रेस किया जाता है और उसके बाद सबूत मिलते ही जवान अधिकारी को गिरफ्तार कर दिया जाता है।


 जासूसी के लिए क्या मिलती है सजा 


 सेना की अर्ध सैनिक वालों में जासूसी करने वाले अधिकारियों या जवानों की गिरफ्तारी सी पुलिस के द्वारा ही किया जाता है और उसके बाद जांच एजेंसी को सौंप दिया जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हें किसी भी तरह की सुविधा और पेंशन नहीं दिया जाता है।


 जासूसी करने वाले अधिकारियों और जवानों पर BNS की धारा 152,147,148 लगाया जाता है।गद्दारी करने वाले जवानों या अधिकारियों के आरोप सिद्ध होने के बाद 3 साल तक जेल की सजा सुनाई जाती है और कई मामलों में तो आजीवन कारावास भी हो जाता है।

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