अब पैसे वाले ऑनलाइन गेम पर लगेगी रोक, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा

Saroj kanwar
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Online Gaming: देश में पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पास कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर या अन्य प्लेटफॉर्म से मनी गेमिंग एप डाउनलोड नहीं कर पाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव से बचाना है।

पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की लत से लोग कर्ज में डूब गए, घर उजड़ गए और आत्महत्या तक की नौबत आ गई। अनुमान है कि लोग हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपये इन गेम्स में गंवा देते हैं। सरकार चाहती है कि इस तरह के खतरनाक खेलों से समाज को बचाया जाए।

बिल में साफ कहा गया है कि पैसों से जुड़े गेम खेलना अपराध नहीं होगा, लेकिन ऐसे एप चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा इन गेम्स का विज्ञापन करने वाले स्टार्स पर भी कार्रवाई होगी उन्हें दो साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बार-बार गलती करने वालों पर पांच साल की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।सरकार ने यह भी साफ किया है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर रोक नहीं लगेगी। बल्कि इन खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यह दिमागी विकास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इनके लिए विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा और नई योजनाएं शुरू होंगी।

सरकार का कहना है कि उसे राजस्व के नुकसान की चिंता नहीं है। भले ही ऑनलाइन गेमिंग से अरबों का कारोबार होता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान समाज और परिवारों को हो रहा है। इसलिए अब ऐसे एप्स और सट्टेबाजी वाले गेम्स—जैसे पोकर, रम्मी और ऑनलाइन लॉटरी पूरी तरह गैरकानूनी माने जाएंगे।

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