Mandsaur News: 25 हजार की रिश्वत मामले में सहायक ग्रेड 3 को 4 साल कैद, लोकायुक्त ने शिकायत के बाद किया था ट्रैप

Saroj kanwar
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Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व में हुई कार्रवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने कर्मचारी राज्य बीमा सेवा मंदसौर में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सत्यनारायण सोनी (55) को चार साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला करीब 4 साल पुराना है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार 15 जुलाई 2021 को एक महिला कर्मचारी ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सत्यनारायण सोनी ने वेतन वृद्धि की एरियर राशि 2,06,000 बैंक खाते में डालने के एवज में 25,000 की रिश्वत की मांग की। महिला कर्मचारी की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन पुलिस निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई। 

ट्रैप के दौरान आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी गजराज सिंह चौहान ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी करार दिया।

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