राशन कार्ड: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजधानी के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए, दिल्ली सरकार ने लगभग आठ वर्षों के बाद नए राशन कार्ड जारी करने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, नागरिक अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने लंबे समय से लंबित पुराने आवेदनों की समीक्षा भी शुरू कर दी है, जिससे आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें दोबारा जमा कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर, 1967, स्थापित किया गया है।
आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही किए जाने चाहिए।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
चरण 3: “ऑनलाइन आवेदन करें” मेनू पर जाएं।
चरण 4: “जमा करने के लिए लंबित” अनुभाग में अपने आवेदन की स्थिति जांचें।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पुनः जमा करें।
दिल्ली में, वर्तमान में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक 2,000 राशन दुकानों के माध्यम से प्रति माह लगभग 73 लाख लोगों को राशन वितरित करते हैं। सरकार ने फरवरी 2026 में 20 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की योजना की भी घोषणा की है।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य हैं।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। यदि आधार कार्ड पर पता अलग है, तो दिल्ली निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, पात्रता शपथ पत्र और बिजली बिल की एक प्रति भी जमा करनी होगी। अधिकारियों ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर, अधिकारी कार्ड के सत्यापन के लिए आवेदकों के घर भी जा सकते हैं।
परिवार की सबसे बड़ी महिला मुखिया होगी
दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत, राशन कार्ड आवेदन में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को घर की मुखिया के रूप में नामित किया जाएगा। महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी रूप से घर का मुखिया नामित किया जाएगा।
आय सीमा में वृद्धि
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है। इससे अधिक परिवार राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा
सरकारी नियमों के अनुसार, कुछ खास समूहों को राशन कार्ड नहीं दिए जाएंगे। इनमें ए से ई तक के क्षेत्रों में जमीन या मकान मालिक, आयकरदाता, चार पहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी और दो किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले व्यक्ति शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये नए नियम जरूरतमंद परिवारों को राशन सेवाएं पहुंचाने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।