45 HP से ऊपर ट्रेक्टर खरीदने पर मिलेगी 1 लाख से ऊपर की सब्सिडी ,यहां जाने आवेदन का तरीका

Saroj kanwar
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भारत में ट्रैक्टर की बगैर खेती करना काफी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हालाँकि इसे खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं आज ट्रैक्टर की कीमत काफी बढ़ गई है। 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत ही अब ₹500000 से ज्यादा है। छोटे और गरीब किसान भी ट्रैक्टर ले सके।

इस स्कीम की मदद से किस कम दाम में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं

इसके लिए हरियाणा सरकार अब ट्रैक्टर सब्सिडी लेकर आई है। इस स्कीम की मदद से किस कम दाम में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस ट्रैक्टर सब्सिडी का फायदा केवल अनुसूचित जाति के किसान ही मिलेग। हरियाणा के कृषि एवं कृषि विभाग कल्याण अनुसूचित जाति के लोगों किसानों को 45 hp से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर ₹100000 की सहायता दे रही है। इसका मतलब यह किसान ट्रैक्टर की कुल कीमत से ₹100000 हरियाणा सरकार अपनी जेब से देगी।

इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी किसान का चयन ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 45 hp उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से 2024 शुरू कर दी है और अगर कोई जो किसान सब्सिडी पाना चाहता है वह 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है।

ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी आपको टोल फ्री नंबर पर या फिर जिला कृषि विभाग अधिकारी से मिल जाएगी अनुसूचित जाति है किसानों के अनुसार जाति का प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र, पैन कार्ड ,आधार कार्ड ,परिवार पहचान पत्र ,बैंक खाते की फोटो कॉपी और कृषि भूमि का रिकॉर्ड ,ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

लाभार्थी खरीद नीति से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य का निवासी ही ले सकता है साथ ही उसने पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी खरीद नीति से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा।

लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी काभुगतान किया

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक लाभार्थियों का चयन जिला उपयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। कमेटी द्वारा खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी काभुगतान किया।

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