जल्दी ITR भरने से रिफंड जल्दी मिलेगा? जानिए नियम क्या कहते हैं

Saroj kanwar
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ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम जल्दी रिटर्न फाइल करें तो क्या हमें रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा?

असल में, रिफंड मिलने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपने रिटर्न फाइल करते समय सभी जानकारी सही दी है या नहीं और आपने ई-वेरिफिकेशन समय पर किया है या नहीं। अगर आपकी जानकारी सही है और ई-वेरिफिकेशन भी समय पर हो गया है, तो रिफंड आमतौर पर 10 से 20 दिनों के अंदर आ जाता है। लेकिन कभी-कभी इसमें 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं।

इसलिए जरूरी यह नहीं कि आप कितनी जल्दी फाइल करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी सही और पूरी जानकारी देते हैं।
रिटर्न फाइल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान:

पूरी इनकम की जानकारी दें: चाहे आपकी कमाई नौकरी से हो, निवेश से या किसी और स्रोत से सब कुछ सही-सही दर्ज करें।

इनकम की सही गणना करें: गलत कैलकुलेशन से रिफंड में दिक्कत आ सकती है।

ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें: ITR फाइल करने के बाद इसे वेरीफाई करना जरूरी है।

बैंक डिटेल सही भरें: अकाउंट नंबर, IFSC कोड जैसी जानकारी गलती से न भरें।

रिटर्न को जल्द फाइल करने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी तकनीकी गड़बड़ी, सर्वर स्लो या गलती से बच जाते हैं।

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