Vehicle Scrap Policy :1 जुलाई से इन गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, रोड पर दिखी तो हो सकती है जब्त

Saroj kanwar
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Vehicle Scrap Policy: अगर आपके पास ऐसा वाहन है जो तय उम्र पूरी कर चुका है, तो अब आपको उसे स्क्रैप कराने के लिए आरटीओ या दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इसके तहत एनसीआर (दिल्ली-एनसीआर) के शहरों में 13 अधिकृत RVSF यूनिट्स के माध्यम से आप अपने वाहन को घर बैठे स्क्रैप कर सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग से शुरू करें प्रक्रिया

वाहन स्क्रैप कराने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/welcome.xhtml पर जाना होगा। यहां आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और अपने वाहन की फोटो अपलोड करके उसका मूल्य भी अनुमानित करवा सकते हैं। सरकार द्वारा तय रेट के अनुसार ही अधिकृत स्क्रैप कंपनियां वाहन खरीदती हैं।

वाहन का मूल्य तय करने के लिए फोटो भेजें

सरकार ने स्क्रैप किए जाने वाले हर वाहन के लिए निर्धारित मूल्य तय कर रखे हैं। जब आप वेबसाइट पर फोटो अपलोड करते हैं, तो अधिकृत डीलर आपको मूल्य प्रस्तावित करते हैं। इससे पहले ही आप तय कर सकते हैं कि वाहन स्क्रैप कराना फायदेमंद है या नहीं।

दिल्ली में नहीं, हरियाणा और यूपी में हैं अधिकृत कंपनियां

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते आरवीएसएफ कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया गया है। चार साल पहले दिल्ली की सभी आठ कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। नई नीति के अनुसार जिस राज्य में स्क्रैपिंग का लाइसेंस है, वहीं उसका वर्कशॉप भी होना जरूरी है। इसी कारण से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही वर्तमान में पंजीकृत स्क्रैप कंपनियां काम कर रही हैं।

दिल्ली में बैठे-बैठे भी हो सकता है स्क्रैपिंग

हालांकि दिल्ली में कंपनियां अधिकृत नहीं हैं, फिर भी हरियाणा व यूपी की अधिकृत कंपनियों के कार्यालय दिल्ली में मौजूद हैं। इन कंपनियों के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप फोन करके या वेबसाइट के जरिए आवेदन करके वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डीलर आपके घर से ही वाहन उठाकर ले जाएंगे, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।

दूसरे राज्यों में वाहन रजिस्ट्रेशन भी एक विकल्प

अगर आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप नहीं कराना चाहते और वह चलने योग्य है, तो दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। परिवहन विभाग की ओर से NOC देने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप वाहन को ऐसे राज्य में रजिस्टर करवा सकते हैं जहां अभी भी पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति है।

सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी का उद्देश्य

सरकार द्वारा शुरू की गई यह सुविधा केवल नागरिकों की सहूलियत के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और असुरक्षित वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए यह स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है।

RVSF क्या है और कैसे करता है काम?

RVSF यानी Registered Vehicle Scrapping Facility वे अधिकृत संस्थाएं हैं, जिन्हें सरकार ने वाहनों को स्क्रैप करने का अधिकार दिया है। वे न केवल स्क्रैपिंग करते हैं, बल्कि प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) भी जारी करते हैं। जिसे आगे नए वाहन की खरीद पर छूट पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैसे पाएं स्क्रैपिंग से फायदा

  • घर बैठे सेवा का लाभ
  • प्रदूषण कम करने में सहयोग
  • पुराने वाहन की कीमत वसूलें
  • नए वाहन की खरीद पर कर और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट
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