उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसी क्रम यूपी सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 54 हजार सोलर पम्प देगी इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पात्र किसानों को सब्सिडी देगी। आप 27 मार्च 2025 से आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को ₹5000 की टोकन राशि जमा करनी होगी
UP कृषि विभाग के अपर निदेशक प्रसार एवं नोडल अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि किसी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान किसानों को ₹5000 की टोकन राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कृषि कृषि किसान विभाग आधिकारिक की वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पहले आओ पहले आओ ‘ का नियम लागू रहेगा
सिंह ने बताया कि टोकन कंफर्म होने के 14 दिन के अंदर किसानों को बची हुई KISAN अंश राशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर इंडियन बैंक की शाखा में चालान के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसा न करने पर किसानों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही टोकन मनी जप्त कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले के वितरण के लिए वितरण हेतु निश्चित संख्या में सोलर पंपआवंटित किए गए हैं। बुकिंग के दौरान भी ‘ पहले आओ पहले आओ ‘ का नियम लागू रहेगा। ₹5000 टोकन मनी जमा करनी होगीवहीं, 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी सोलर पंप के लिए 6 इंच तथा 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए 8 इंच बोरिंग जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खु बोरिंग करानी होगी।
सत्यापन के दौरान बोरिंग न करने पर ₹5000 टोकन मनी जब्त कर निरस्त कर दिया जाएगा
सत्यापन के दौरान बोरिंग न करने पर ₹5000 टोकन मनी जब्त कर निरस्त कर दिया जाएगा। सब्सिडी के बाद सोलर पंप की शेष राशि जमा करने के लिए किसान निधि ऋण लेते हैं तो उन्हें किसी और संरचना निधि के अंतर्गत ब्याज छूट मिलेगी। सोलर लगाने के बाद भूमि में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी अगर सोलर पंप का स्थान बदला जाता है तो पूरी राशि किस की सब्सिडी राशि किसान से वसूली जाएगी।
नोडल अधिकारी आरके सिंह का कहना है कि प्रदेश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डीजल पंप और अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में बदला जा सकता है। सोलर पंप नलकूपों पर लगाए जाएंगे और लाभार्थियों के नलकूपों पर पहले से लगे बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अगर किसानों को नलकूप पर सोलर पंप की सुविधा मिल जाती है तो भविष्य में उन्हें बोरिंग पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।