कृषि यंत्र योजना में सरकार दे रही है 75 कृषि यंत्रो पर दे रही है तगड़ी सब्सिडी ,यहां जाने इस योजना के बारे में

Saroj kanwar
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रबी की कटाई के बाद किसान खरीफ फसल की तैयारी करेंगे। इसके लिए उन्हें कृषि यंत्र कृषि मशीनों की आवश्यकता होगी। बाजार में कृषि यंत्र की कीमत अधिक होने से छोटी उसे बांध के आसानी से खरीद नहीं पाते ऐसे में सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी की दी जाती है ताकि छोटे किसान भी आसानी से कृषि यंत्र की खरीद कर खेतीबाड़ी के काम को को कम समय और श्रम में पूरा कर सके। कृषि यंत्र पर किसानों का अनुदान का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ई-कृषि अनुदान योजना तो यूपी में कृषि यंत्रीकरण योजना ,राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना के नाम से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार की ओर से इस योजना को कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के नाम से चलाया जा रहा है।

बिहार सरकार 5 अप्रैल 2024 से आवेदन शुरू करने जा रही है

इस योजना के तहत कृषि मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए राज्य के किसानों को पर क्षेत्र प्रकार के कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार 5 अप्रैल 2024 से आवेदन शुरू करने जा रही है जो किसान राज्य सरकार की इस योजना के तहत मशीनरी किसी मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंगखोलकर कमाई करना चाहते हैं। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत 257 कृषि यंत्र बैंक या कस्टम हायरिंग केंद्र बनाए जाएंगे।

ति कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है

इसके लिए प्रति कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% सब्सिडी यानी ₹400000 दिए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए करीब 1068 लाख रुपए खर्च करेगी। इन कस्टम हायरिंग सेंटर या कृषि मशीनरी बैंक से क्षेत्र की कृषि किसान किराए पर कृषि यंत्र ले सकेंगे। इस योजना से खास कर छोटे किसानों को लाभ होगा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर लाभार्थी को 40 से 80% तक सब्सिडी दी जाएगी

इन कृषि यंत्रों में खेत की जुताई ,बुवाई ,निराई , गुड़ाई ,सिंचाई ,कटाई आदि के यंत्र एवं मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। योजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्र जैसे ही हैप्पी सीडर ,सुपर सीडर ,स्ट्रॉ बेलर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को को भी शामिल किया गया है जिस पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर लाभार्थी को 40 से 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग उसकी लागत के अनुसार दी जाएगी जिनकी लिस्ट योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है आपकी सुविधा के लिए हम खबर के अंत में देंगे ताकि आप किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी जानकारी कर सके।

राशि को कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को दिया जाएगा

योजना के तहत जिलों के लिए निर्धारित की गई राशि को कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। बिहार राज्य के कृषि यंत्र को निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत अनुदान के अधिकतम सीमा में 10% बढ़ोतरी कर किसानों का अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत की 80% से अधिक नहीं होगी। राज्य योजना के तहत राज्य के प्रगतिशील किसान , जीविका समूह ,ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जगह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवेदन कर्ता द्वारा पहले से इस योजना के तहत कृषि यंत्र बैंक या कस्टमर हायरिंग सेंटर के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है।

ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सबसे आवेदक का चयन किया जाएगा

योजना के तहत बिहार के पात्र लाभार्थी व्यक्ति कृषि विभाग के अधिकारी की वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर 5 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व किसी विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सबसे आवेदक का चयन किया जाएगा लॉटरी की तिथि कोई परमिट जारी किया जाएगा जिसकी वजह से 21 दिन की होगी।


योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक


योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/INDSMAMCHC_AppEntry.aspx
योजना में शामिल कृषि यंत्र और उन पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी के लिए लिंक- https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf

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