Traffic Challan: ट्रैफिक चालान नहीं भरा इतने दिन तो गाड़ी जाएगी सीधी थाने में ,यहां जाने नए नियमो के बारे में

Saroj kanwar
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गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने Traffic Rules के उल्लंघन को रोकने के लिए गुरुवार से नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार ,अगर कोई वाहन चालक 90 दिनों की भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसके वाहन को कब्जे में लिया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस यातायात तो सुरक्षित और नियमों का पालन करने की उद्देश्य से फैसला लिया है।

90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा-

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में DSP ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में लोगों को इस नए नियम के बारे में बताएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन चालकों पर Traffic Rules का उल्लंघन करने पर चालान जारी किया गया है। उन्होंने 90 दिनों की भीतर चलने का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर वाहन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। DCP विज के अनुसार ,अगर 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान लंबित रहता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 के तहत वाहन को जप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले सभी बकाया चालान से भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 तय की गई है । इस तिथि के बाद जिनके चालान लंबित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लोगों को समय पर चालान भरने की सलाह-

डीसीपी ट्रैफिक ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे 10 फरवरी 2025 से पहले अपना चालान भर दे। ऐसा न करने पर केवल उनके वाहन ही नहीं जप्त किया जा सकता है बल्कि अतिरिक्त जुर्माना शुल्क भी देना पड़ सकता है। इसलिए सभी वाहन मालिकों के लिए जरूरी हो गया है कि वह समय रहते अपना बकाया चालान चेक कर ले और जल्दी से जल्दी जमा कर दें।

Delhi में भी Traffic Rules को लेकर सख्ती बढ़ाई गई-

गुरुग्राम के अलावा Delhi में भी Traffic Rules को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है । हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक ,दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच 1.64 लाख चालान काटे जिनकी कुल राशि 164 करोड़ रुपए है। ये चालान मुख्य रूप से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र चलने वाले वाहनों पर काटे गए हैं।

GRAP-4 के तहत यातायात नियम और सख्त हुए


Delhi में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-स्टेज 4) लागू होने के बाद यातायात नियमों को और सख्त कर दिया गया है। इस दौरान
**6,531 पुराने वाहन जब्त किए गए।
**13,762 ट्रकों को Delhi बॉर्डर से वापस भेजा गया।
GRAP-4 प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किया गया एक खास नियम है। जिसके तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली -एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम

दिल्ली – एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार और ट्रैफिक पुलिस लगातार शक्ति लागू कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बिना पीयूसीसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों की बड़ी संख्या में चालान करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली -एनसीआर में वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है ।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई-

गुरुग्राम ट्रेफिक पुलिस का नियम यातायात व्यवस्था को बेहतरीन अनुशासित बनाने के लिए लागू किया गया है। पहले कई लोग चालान काटने के बाद भी लंबे समय तक भुगतान नहीं करते थे सरकार को जुर्मानवसूलने में दिक्कत होती थी। नए नियम लागू होने से समय पर चालान भुगतान सुनिश्चित होगा और से यातायात नियमों का पालन करने के लिए और अधिक सतर्क होंगे।

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