वैसे तो हमारे देश में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है इसके साथ ही सरकार द्वारा उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा जाता है। इसी को देखते हुए कई योजनाएं लागू की जाती है। ऐसी ही खास निवेश योजना महिलाओं के लिए सरकार ने पिछले साल शुरू की थी जिसे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के नाम से जाने एक छोटी बचत योजना है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MSSC स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं।
यह पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जारी स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो यहां जानते इसके बारे में।
पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जा रही है इस महिला इस सम्मान सेविंग सर्टिफाइड सर्टिफिकेट योजना को केवल महिलाओं के लिए शुरू किया है इस स्कीम में कोई भी 18 वर्ष की आयु से ऊपर की कोई भी महिला निवेश कर सकती है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की खास बात यह है कि इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश करना होता है और यह स्कीम 2 साल में मेच्योर हो जाती है यानी की मैच्योरिटी के लिए महिला को ज्यादा इंतजार नहीं करना होता है।
खाते में 2 लाख तक की राशि का निवेश कर सकते हैं
जो कोई भी महिला पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना चाहती है उसके लिए नजदीकी के किसी भी डाकघर में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह किसी अन्य बैंक की FD में मिलने वाले ब्याज दर से ज्यादा है यहां निवेश करने पर आपको प्रतिवर्ष 7.5% का ब्याज दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके बजट को बढ़ावा देना है। पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने के बारे में जाने तो आप कम से कम ₹1000 से अकाउंट खुलवा सकते हैं और अधिकतम निवेश की बात करें खाते में 2 लाख तक की राशि का निवेश कर सकते हैं।
कुल 32,044 रुपये का रिटर्न मिलेगा
अगर कोई आवेदक पहले से ही स्कीम का लाभ उठा रही है तो आप दूसरा अकाउंट भी खुलवा सकती है। बता दें की इन दोनों अकाउंट में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। एमएमएसएससी योजना को कोई भी आवेदन की स्कीम में निवेश करना चाहती है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकती है जैसे कि अगर किसी खाते में कोई महिला 2 लख रुपए का निवेश करती है तो 2 साल में 7 .5% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल 32,044 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इस स्कीम पर टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलता है।
बता दें कि निवेश राशि पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम में निवेश पर मिल रहे ब्याज पर टैक्स लगता है। यानी कि ब्याज पर टीडीएस कटता है।