इन किसानो को सरकार दे रही है ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रूपये तक की सब्सिडी ,यहां जाने पूरी योजना के बारे में

Saroj kanwar
6 Min Read

खेती के लिए ट्रैक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मशीन की सहायता से किसान खेती के अधिकांश काम पुरे कर सकते हैं। ट्रैक्टर से जोड़कर अन्य खेती की मशीनों को चलाया जा सकता है जिससे खेती हो या बागवानी का काम बहुत आसानी से हो जाता है। कृषि मशीनों की सहायता से किसान कम समय और श्रम में खेती के सभी काम आसानी से निपट सकते हैं। किसानों के लिए कृषि यंत्रों में मशीनों की उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ₹100000 की सब्सिडी दी जा रही है।

ट्रैक्टर खरीदने के लिए ₹100000 की सब्सिडी दी जा रही है

राज्य के जो किसान ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी अलावा प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 26 फरवरी से शुरू किया जा रहे हैं। और किसान इसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ₹100000 की सब्सिडी दी जा रही है।

यह सब्सिडी 45 hp व इससे अधिक एचपी के ट्रैक्टर पर दी जाएगी। बाजार में कई ब्रांड में कंपनियों के ट्रैक्टर उपलब्ध है। इसमें महिंद्रा ट्रैक्टर,, स्वराज ट्रैक्टर ,सोनालिका ट्रैक्टर ,जॉन डियर ट्रैक्टर ,न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ,आयशर ट्रैक्टर ,फार्मर ट्रैक्टर आदि आते हैं । ब्रांड व फीचर्स के हिसाब से उनकी कीमत भी अलग-अलग होती है लेकिन किसान को ट्रैक्टर की खरीद कृषि विभाग द्वारा अधिकृत डीलर से ही करनी होगी तभी अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।

लाभार्थी किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए

इसकी जानकारी आप अपने जिले की कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं यदि 45 एचपी के ट्रैक्टर का बाजार की कीमत अभी बात की जाए तो इसकी कीमत अलग-अलग ब्रांड के हिसाब से अलग-अलग है 45 एचपी के ट्रैक्टर के अनुमानित कीमत 6.40 लाख रुपए से लेकर 9 पॉइंट 25 लाख रुपए तक है। यह ट्रैक्टर की एक्स शोरूम कीमत है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को ₹100000 की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में आपको अपनी पसंद में का कोई भी ट्रैक्टर ₹100000 कम कीमत में प्राप्त हो जाएगा यानी 6.40 लाख का ट्रैक्टर 5 . 40 लाख रुपए 9.25 लाख का ट्रैक्टर 8 . 25 लाख रुपए मिल जाएगा। राज्य सरकार की ओर फिलहाल ट्रैक्टर पर सब्सिडी वाला प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जा रहा है। ऐसे में अनुसूचित जाति की किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अन्य वर्ग के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते इसके अलावा लाभार्थी किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।

कृषि यंत्र निर्माता या स्कीम की मशीन की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

इस योजना के तहत वे ही किसान पात्र माने जाएंगे जिन्होंने पिछले 7 सालों में किसी भी सरकारी योजना की तहत ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो सब्सिडी में ट्रैक्टर के लिए पात्र किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन संबंधित उपयुक्त की अध्यक्षता में घटित जिला स्तरीय कार्यकर्ता कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के उपरांत किसान भारतीय सरकार द्वारा अधिकृत ट्रैक्टर निर्माता से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं। किसान को कृषि यंत्र निर्माता या स्कीम की मशीन की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

यदि आप हरियाणा राज्य के किसान अनुसूचित जाति किसान है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर WHAT IS NEW AND ORDERS में Manufacturer Registration for SC Tractor Subsidy SB-89 Scheme स्कीम का ऑप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करते ही आपके सामने मैन्युफैक्चर कोड नाम से नया पेज खुल जाएगा

क्लिक करते ही आपके सामने मैन्युफैक्चर कोड नाम से नया पेज खुल जाएगा यह आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और डीलर लोगों का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। आपको से पूछी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट कर देनी है। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा इसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि तक किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कृषि उपनिदेशकों में सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक


योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://agriharyana.gov.in/
योजना में आवेदन (रजिस्ट्रेशन) के लिए डायरेक्ट लिंक- https://agriharyana.gov.in/manufacturerRegSCTractor
योजना में डीलर लॉगिन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://agriharyana.gov.in/Scdealerlogin
योजना का टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *