किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसान सरकारी मदद से अपने खेत में अनुदान पर तालाब बनवाकर इसमें वर्षा जल का संचय करके साल भर खेती के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं ।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 1. 35 लख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है
खेत में तालाब बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 1. 35 लख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसानों की लाभार्थी प्रदेश सरकार की ओर से फार्म पोंड योजना यानी खेत तलाई योजना चलाई जा रही है इसमें किसान को अपने खेत में तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में किसानों को कच्चे फार्म पोंड और प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पोंड निर्माण पर आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीमांत और सामान्य वर्ग किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। फार्म पोंड पर सब्सिडी के लिए किसान के पास कम से कम 0 पॉइंट 3 हेक्टर भूमि होनी चाहिए। वहीं संयुक्त खातेदारी की स्थिति से एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टर कृषि भूमि होना जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों सीमांत किसानों को कच्चे फॉर्म बांड की लागत का 70% अनुदान दिया जाता है।
इसमें अधिकतम किसानों को 1 lakh 35000 का अनुदान मिल सकता है
इसमें अधिकतम किसानों को 1 lakh 35000 का अनुदान मिल सकता है . वही प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म बोर्ड पर किसानों की इकाई लागत का 90% सब्सिडी मिल जाती है जो अधिकतम 135000 हो सकती है। वही सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फॉर्म पोंड के निर्माण के लिए इकाई लागत का 60% या अधिकतम 63000 ही सब्सिडी मिलेगी। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म बोर्ड पर किसानों को लागत का 80% अनुदान जो अधिकतम 120000 रुपए जो कि जो भी कम हो दिया जाएगा।
400 घन मीटर क्षमता की तलाई के निर्माण पर दिया जाता है
यह अनुदान किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की तलाई के निर्माण पर दिया जाता है। फॉर्म बांड योजना की तहत राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं। अभी राजस्थान में इस योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य की किसान स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर की वेबसाइट पर जाकर rajkisan.rajasthan.gov.in आवेदन कर सकते है। यदि खुद आवेदन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप अपने नजदीकी इ -मित्र की सहायता से जन आधार नंबर की जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपने खेत की जमाबंदी की नकल और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शे की फोटोकॉपी साथ रखनी होगी। आवेदन के बाद ही कृषि विभाग की ओर खेत में तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना किसानों को मोबाइल संदेश से कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दी जाएगी।
योजना से संबंधित खास बातें
योजना का उद्देश्य बारिश की पानी को संक्षेप करके इस सिंचाई की उपयोग में लाना है।
योजना के तहत काम से कम 400 मीटर 400 घन मीटर क्षमता का तालाब बनना जरूरी होगा तभी अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एक कम से कम से कम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में 0.5 हेक्टर भूमि हो।
आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है
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आप स्वयं या नजदीकी ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा खेत तलाई के निर्माण से पहले और बाद में विभाग के द्वारा मौके पर सत्यापन किया जाएगा। अनुदान की राशि सीधी किसान की खाते में जमा की जाएगी । योजना की अधिक जानकारी के लिए राज्य की किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/
पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले की कृषि विभाग से भी इस योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक
योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/
योजना में आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2?SubsidyId=1