किसानों को फलो व सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य के किसानों को आंवला ,नींबू ,बील और कटहल की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए राज्य के उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए जो किसान इस योजना की तहत आवेदन करके अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह किसान योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है जो अधिकतम ₹50000 है।
किसान अपने खेत की मेड़ पर इन पोधो को लगाकर इनसे अच्छी खासी कमाई कर सकता है
किसान अपने खेत की मेड़ पर इन पोधो को लगाकर इनसे अच्छी खासी कमाई कर सकता है। उद्याननिकी विभाग की ओर से किसानों को पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में किसान आसानी से आंवला , नींबू ,बील और कटहल की खेती कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से आंवला ,निम्बू , नींबू ,बील और कटहल की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50% अधिकतम ₹50000 सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को यह अनुदान दो किस्तों में मिलेगा। इसमें लाभार्थी को पहले साल ₹30000 प्रति हेक्टेयर और दूसरे साल 20000 पर प्रति हेक्टर सब्सिडी दी जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है की दूसरी किस्त का भुगतान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी स्तर से स्थापना द्वारा पहले साल लगाए गए पौधों में से 75% पौधे जीवित पाए जाने के बाद ही दिया जाएगा।
फसल में विधि करण योजना के तहत बागवानी फसलों के क्षेत्र के विस्तार योजना चलाई जा रही है
बिहार सरकार की ओर से फसल में विधि करण योजना के तहत बागवानी फसलों के क्षेत्र के विस्तार योजना चलाई जा रही है। इस योजना में राज्य की जुमई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमुर एवं रोहतास जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। आंवला , नींबू ,बील और कटहल के पौधों पर सब्सिडी लेने की इच्छुक किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन उद्यान निदेशालय कृषि विभाग विभाग बिहार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।
योजना के आवेदन के लिए किस की पास कृषि विभाग की डीबीटी कार्यक्रम हेतु संचालित एमआईएस पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीयन होना जरूरी है। पंजीकृत नंबर के माध्यम से ही किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उनके पास आधार कार्ड, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त यूनिक आईडी, जमीन के कागज, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक होना जरूरी है।
किसानों को आंवला , नींबू ,बील और कटहल के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे
योजना के तहत लाभार्थी किसानों को आंवला , नींबू ,बील और कटहल के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी किसानों का अधिकतम कर हेक्टर और न्यूनतम पांच पौधे प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत किसानों का वाला की प्रति हेक्टेयर 400 पौधे ,बेल की प्रति हेक्टर 100 पौधे ,कटहल की प्रति हेक्टर 100 पौधे और नींबू के प्रति हेक्टर 400 पौधे दिए जाएंगे।
किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क कर सकते है
योजना के कार्यान्वन के लिए पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता सेंटर आफ एक्सीलेंस ,देसरी वैशाली/विभागीय/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान संस्थान/ केंद्रीय एजेंसी/ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक्रिडिटेड नर्सरी से अथवा ई-निविदा द्वारा चयनित योग्य एजेंसी के जरिये कराई जाएगी। किसान इन कैश या कैश इनकम कार्ड प्रक्रिया द्वारा सब्सिडी का लाभ उठा सकते है इन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क कर सकते है।