Shram Card 3000 Pension Yojana :श्रमिकों को हर महीने ₹3000 पेंशन, ऐसे करें आवेदन 

Saroj kanwar
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Shram Card 3000 Pension Yojana: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बुढ़ापे की चिंता अब सरकार ने दूर कर दी है। ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने ₹3000 यानी सालाना ₹36,000 पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

हर महीने मिलेगा ₹3000, सालाना ₹36,000

ई-श्रम पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि श्रमिकों को बुढ़ापे में नियमित आय का स्रोत मिल जाएगा। सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई इस पेंशन राशि से जीवन-यापन आसान होगा और मजदूर वर्ग को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

प्रीमियम और सरकार का योगदान

इस योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक को 18 से 40 वर्ष की उम्र तक हर महीने प्रीमियम राशि जमा करनी होगी।

प्रीमियम राशि उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक हो सकती है।

जितनी कम उम्र में योजना से जुड़ेंगे, उतनी ही कम प्रीमियम राशि देनी होगी।

श्रमिक जितनी प्रीमियम राशि जमा करेगा, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करेगी।
इस तरह डबल योगदान से यह पेंशन योजना सुनिश्चित होती है।

कौन ले सकता है Shram Card Pension का लाभ?

आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए (रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार आदि)।

आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।

ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है।

किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

केवल भारत के स्थायी निवासी श्रमिक ही पात्र होंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

ई-श्रम कार्ड

बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

ईमेल आईडी

Shram Card 3000 Pension Yojana में आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

यहां “Register on maandhan” विकल्प चुनें।

अब “Click Here to Apply Now” पर क्लिक करें।

Self Registration विकल्प चुनकर अपना आवेदन शुरू करें।

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और बैंक विवरण भरें।

उम्र के अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान करें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें।

आवेदन सफल होने पर पंजीकरण की रसीद प्राप्त होगी।

यदि कोई श्रमिक खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है तो वह नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी पंजीकरण कर सकता है।

 डिस्क्लेमर: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर तैयार की गई है। आवेदन से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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