School Safety Guidelines :राजस्थान के स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी, करवाने होंगे ये काम 

Saroj kanwar
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School Safety Guidelines: बीकानेर जिला शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल परिसरों में किसी भी तरह की अवैध, असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थिति को सत्र शुरू होने से पहले ही समाप्त करना है।

स्कूल खुलने से पहले छतों और नालियों की सफाई अनिवार्य


मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूलों की छतों पर जमा कचरा हटाना, बंद पड़े नालों की सफाई कराना और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत कराना जरूरी होगा। इन सभी कार्यों को विद्यालय खुलने से पहले अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, ताकि शिक्षण कार्य बाधित न हो और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

जहरीले जीव-जंतुओं की उपस्थिति पर विशेष निगरानी


शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल, टांकों की दीवारों, तथा खुले मैदानों, झाड़ियों, पेड़ों और घास-फूस वाले क्षेत्रों की अच्छी तरह से जांच करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य संभावित सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव-जंतुओं की उपस्थिति को पहले ही पहचानना और उनका निवारण करना है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्षों में बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित


मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन उन सभी कक्षा-कक्षों की पहचान करें जो क्षतिग्रस्त हैं या जिनकी छतें टपक रही हैं। इन कक्षों में विद्यार्थियों को बैठाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक कक्ष की व्यवस्था की जाए या मरम्मत कार्य अविलंब पूरा किया जाए।


पूरे प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होंगी कक्षाएं


राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जुलाई 2025 से नया सत्र शुरू हो जाएगा। चूंकि पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं, इसलिए इस बार पहले ही दिन से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।


प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई


शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों में छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है, लेकिन परंपरागत रूप से यह तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए पूरे सत्र के दौरान भी प्रवेश लिए जा सकते हैं। इससे उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते।


अगर लापरवाही हुई तो तय होगी ज़िम्मेदारी


जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्कूल में इन निर्देशों की अवहेलना के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBOE), पीईईओ, यूसीईओ और संस्था प्रधान की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह स्पष्ट चेतावनी उन अधिकारियों के लिए है जो निर्देशों को हल्के में लेते हैं या ज़मीनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराते।

स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदारी के साथ करनी होगी तैयारी


इन सभी निर्देशों का मूल उद्देश्य स्कूलों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में नए सत्र की शुरुआत के लिए तैयार करना है। विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें, फोटोग्राफिक साक्ष्य तैयार करें और शिक्षा विभाग को समय पर रिपोर्ट भेजें।

शिक्षा विभाग की पहल का असर


इस सख्त निगरानी और स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों को भी संतोष मिलेगा कि उनके बच्चे एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

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