RBI ने बताये बैंकिंग फ्रॉड से बचने के ये टिप्स , यहां देखे पूरी खबर

Saroj kanwar
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पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में फ्रॉड काफी बढ़ा है। खासकर डिजिटलीकरण के बाद साइबर अपराधी लोगों को नए-नए तरीके से ठग रहे हैं वे कभी एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर अकाउंट साफ करते हैं तो कभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी मांगते हैं। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को धोखा देने से बचने के लिए सुझाव और तू टू-डू लिस्ट जारी की है।

किसी के साथ साझा ना करें पर्सनल डिटेल्स

बेकिंग फ्रॉड से बचने का पहला उपाय है कि आप अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। फिर चाहेसीवीवी, एटीएम पिन या मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड हो। अगर कोई फोन पर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी मांग रहा है तो उसे भूल कर भी नहीं देना चाहिए ।

इंस्टेंट अलर्ट का एक्टिवेट करें

अगर आपके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी होती है तो उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई शुरू करें। इसके लिए आपको प्रत्येक बैंकिंग भुगतान के लिए स्थाई अलर्ट लगाना चाहिए। जैसे ही आपको गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है बैंकों को सूचित करें। इसमें देरी करने के नुकसान भी आशंका बढ़ जाएगी।

बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल्स संभाल कर रखे – देश केअधिंकाश बैंक कस्टमर अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट ,फोन बैंकिंग से लेकर टोल फ्री हेल्पलाइन जैसे कई माध्यमों 24 घंटे में मदद मिलती है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में बैंक से जल्दी संपर्क करके उसे जानकारी देने के लिए आपको उनका फोन संभाल कर रखना चाहिए इस बैंक को जल्दी कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा।

बैंक को जानकारी देने से क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर आपने तीन दिन के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की शिकायत नहीं दी है और पेमेंट डिटेल को किसी के साथ नहीं साझा किया है, तो आपको पूरा नुकसान भरपाया जाएगा। ग्राहक की शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर बैंक को उसे हल करना होगा। नहीं, आरबीआई उसे शिकायत कर सकता है।

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