RBI के नए नियम: अगर आपका बैंक खाता है, तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें कि RBI ने नए दिशानिर्देश लागू कर दिए हैं। दरअसल, RBI ने नॉमिनेशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें देश के सभी सहकारी और ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों को खास सुविधाएं दे रहे हैं। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई ग्राहक नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित अंडरटेकिंग देकर इससे इनकार कर सकता है। बैंक इस तरह से खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता।
RBI के नए नियम के बारे में जानें
नए नियमों के तहत, बैंकों को ग्राहक द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने के तीन दिनों के भीतर रसीद जारी करनी होगी। रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पासबुक या सावधि जमा विवरण में दर्ज नामांकन का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा।
ग्राहकों को अपने बैंक खाते या लॉकर में नामांकन जोड़ने, रद्द करने या संशोधित करने की पूरी छूट होगी। इसके साथ ही, हर बदलाव के लिए बैंक को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी। यदि किसी कारण से बैंक किसी आवेदन को अस्वीकार करता है, तो उसे तीन दिनों के भीतर लिखित में जवाब देना होगा।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी खाते में एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़े जाते हैं और उनमें से किसी एक की राशि मिलने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नाम स्वतः ही रद्द हो जाएगा। नए नियम में मृतक खाताधारकों के दावों का 15 दिनों के भीतर निपटान करने का प्रावधान शामिल है, ताकि नॉमिनी को समय पर पैसा मिल सके।