Ratlam News: रतलाम जिला न्यायालय ने इंदौर निवासी कारोबारी के विरुद्ध किया वारंट जारी, आयकर चोरी का है मामला 

Saroj kanwar
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Ratlam News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से आयकर चोरी के विरुद्ध जिला न्यायालय ने बड़ा एक्शन लिया है। आयकर की चोरी के मामले में जिला न्यायालय ने इंदौर के एक कारोबारी के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। यह आदेश कारोबारी द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील की सुनवाई में जारी किया गया। आदेश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कटारे ने सोमवार को जारी किया है। इसमें न्यायिक दंडाधिकारी को दंड का पालन करवाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। कर चोरी के इस मामले में आयकर विभाग की तरफ से प्रधान आयकर आयुक्त राहुल रमन के निर्देश में पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय काकाणी ने की।

इंदौर निवासी जमीन डेवलपर विजेंद्र कुमार रतलाम में करते थे कारोबार

मामला रतलाम में कारोबार कर रहे इंदौर निवासी जमीन डेवलपर विजेंद्र कुमार गादिया का है। आयकर विभाग ने सन 2000 से 2003 के बीच उक्त व्यापारी की 26 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ी और 2010 में असेसमेंट आदेश पारित हुआ। ब्याज और पेनल्टी मिलाकर राशि 35 लाख रुपए तक पहुंची। इस आदेश को व्यापारी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चुनौती दी। सितम्बर 2024 में उसके विरुद्ध आदेश पारित हुआ और कोर्ट ने व्यापारी से बकाया टैक्स और पेनल्टी की राशि कि वसूली करने का आदेश दिया। ये अपने प्रकार का अनोखा मामला था।

अक्सर निचली अदालत सिर्फ मामले की सुनवाई करते हुए जिन धाराओं में आरोप लगे हैं उनपर निर्णय देकर दंड और कारावास का आदेश करती है। लेकिन रतलाम की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने व्यापारी को 2 साल की जेल कि सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना तो सुनाया ही साथ ही आयकर विभाग को राशि वसूलने का आदेश भी दिया। व्यापारी ने दायर की अपील में भी कोर्ट ने व्यापारी की गलती मानी और आदेश को यथावत रखा।

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