Ration Card News Update : राशनकार्ड से फ्री राशन लेने वाले लाभार्थी जल्द कर ले ये काम नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकशान

Saroj kanwar
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राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर आ रही है। जहां अब राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी राशन कार्ड जारी किये है। नए नियम के अनुसार इस नियम का पालन करना है जिससे राशन कार्ड धारको को राहत मिलेगीक्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करतेहै तो फिर फ्री राशन वालों को सावधान होने की जरूरत होगी। क्योंकि राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी के बाद झटका लग सकता है। चलिए जानते हैं पूरी खबर।

कहा जा रहा है कि कोटपूतली बहरोड की डीएसओ शशि शेखर के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थी है उन सभी उपस्थित लाभार्थियों के कारण पात्र व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले पाते है।तो फिर इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जीवन अभियान के तहत 28 फरवरी तक समय दिया गया जो भी राशन कार्ड अपात्र व्यक्ति है वह अपनी सुरक्षा सूची से नाम हटा कर सकते हैं वरना राशन कार्ड धारको को काफी बड़ी परेशानी हो सकती है।

1 मार्च 2025 से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए कहा जा रहा है 27 रुपए किलो की दर से वसूली होगी क्योंकि ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी जो फर्जी तरीके से राशन का फायदा उठाते हैं और ऐसे भी प्रदेश के हजारों राशन कार्ड धारकों के द्वारा इस तरह का गलत तरीके से रोशनका फायदा उठाते हैं फिर उन्हें 1 मार्च से खाध विभाग के द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप अपात्र तो 27 प्रति किलो से वसूली के लिए की जाएगी। इन लोगों को सूची नाम दर्ज होनेपर उसे हटा दिया जाएगा।

राशन कार्ड से जुडी अपडेट में बता दें की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया लेकर दिशा निर्देश को पूरी तरह से जारी कर दिए गए है। जहां दिशा निर्देश में अधिकारियों के द्वारा यह जानकारीदी गयी है कि जो भी लाभार्थी इस योजना से नाम हटाना चाहते हैं वह ऐसे में अपने उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म को भर सकते हैं। क्योंकि यहां संबंधित व्यक्ति ये घोषणा करना होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की पात्र नहीं हैऔर वो इससे बाहर हो रहे है। योजना के नाम हटाने के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी जहां यह भी ध्यान रखना होगा कुछ इस तरह की श्रेणियां को अपात्र माना गया है। जैसे की आयकर दाता,सरकारी ,अर्द्ध सरकारी , वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख से अधिक हो तो और ए चार पहिया वाहन तो इन सभी कोअपात्र माना गया है।

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