राजस्थान समाचार : सरकार ने धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ को विधानसभा (vidhansabha) में लाने का निर्णय लिया गया। इसमें अवैध धर्मांतरण(dharmantaran) कराने पर पहली बार 14 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना, दोबारा अपराध पर उम्र कैद और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण ( mass conversion)पर उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना होगा। अवैध धर्मांतरण में शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द और सरकारी अनुदान बंद होगा। जिस संपत्ति पर धमांतरण हुआ है, जांच के बाद उसकी जब्ती या ध्वस्तीकरण हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। वहीं, पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।