पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें ये काम नहीं तो रुक जाएगी पेंशन, जानें

Saroj kanwar
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केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों का पेंशन की रकम मिलती रही है । इसके लिए उन्हें हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र की पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक विशेष विंडो खोली है।

लाइव सर्टिफिकेट एक डिजिटल सेवा है जो पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत ही काम की है । पेंशन भोगियों की मदद के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है। यह सेवा पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कभी भी और कहीं से भी जमा करने की अनुमति देता है। नवंबर 2021 में पेंशन भोगी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं । इसे बनवाने के बाद आप सर्विस सेंटर या बैंक जाने की जरूरत नहीं है।

अब डिजिटल लाइफ की सर्टिफिकेट पाने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा यह जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करके अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे करें डाउनलोड।

इसे घर या कहीं से भी लैपटॉप या मोबाइल पर बनाए जा सकता है। डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने प्राप्त करने के लिए आधार नंबर याया VID की आवश्यकता होती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद यह स्वचालित रूप से डेटाबेस में अपलोड हो जाता है और पेंशन भोगी की पेंशन बिना किसी देरी के जमा होती है। भारत सरकार ने इस पहल को जोरदार के तरीके से बढ़ावा दिया इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए 2022 और 2023 में दो विशेष अभियान शुरू किए हैं।

DLS बनाने के लिए क्या विवरण आवश्यक है

पेंशन भोगी को पेंशन से जुड़ी जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर, पेंशन खाता संख्या, बैंक विवरण, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, पेंशन वितरण प्राधिकरण देना होगा। पेंशनर्स को अपना बायोमेट्रिक भी देना होगा जो आईरिस या फिंगरप्रिंट हो सकता है , गलत जानकारी या किसी अन्य chook के मामलों में अधिकारियों द्वारा डीएलसी को अस्वीकार किया जा सकताहै।

पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें जीवन प्रमाण का काम


अगर आप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, तो पेंशन पाने के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।

कर्मचारी 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों ( Pensioners ) को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

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