EPFO कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निवेश करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष योगदान करना जरूरी होता है। 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन हेतु पात्र नहीं माने जाते हैं। सभी यदि कोई EPFO सदस्य 10 वर्ष पूरे होने से पहले अपनी नौकरी छोड़ देता और किसी प्रतिष्ठित कंपनी में दोबारा नौकरी ज्वाइन करता या ऐसी जगह नौकरी करता है जहाँ EPF लागू नहीं है ऐसी स्थिति में पेंशन योजना प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस सर्टिफिकेट के जरिए हम दोबारा EPFO को अपने खाते से जोड़कर अपने पेंशन के लिए 10 वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यदि आप EPFO को सदस्य तो चलिए जानते कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
क्या है पेंशन योजना योजना प्रमाण पत्र
बता दे पेंशन योजना प्रमाण पत्र EPFO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सदस्य की सदस्यता और परिवार की जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में EPFO को सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविष्य में दोबारा नौकरी चयन करते हैं तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वही सर्टिफिकेट कोश्रीबद्र करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में ऐड कर सकते हैं।
कैसे करें पेंशन का आवेदन
पेंशन योजना प्रमाण पत्र के लिए आप अपने नियोक्ता के जारी आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो पेंशन स्कीम के तहत अभी तक को 10 साल पूरे होने के साथ-साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए हालांकि यदि अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो 50 से 58 वर्ष की आयु तक भी क्लेम कर सकते हैं। । लेकिन यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम है और वह अपनी जॉब छोड़ चुके हैं।
ऐसे सदस्य यह सर्टिफकेट लेकर 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस सर्टफिके को लगाकर फॉर्म 10D में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा।