पेंशनभोगियों की समस्या के समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय सुशासन ,सप्ताह 2024 के तत्वावधान में पेंशन संबंधी शिकायतों की प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यालय का आयोजन करेगा । पेंशन संबंधी शिकायतों की प्रभावी प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 90 मंत्रालय एवं विभाग भाग लेंगे दावा किया जा रहा है की पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिक संवेदनशील सुलभ और सार्थक शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रयासरत है ।
19 से 24 दिसंबर 2024 के दौरान राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 2024 मना रहा है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 19 से 24 दिसंबर 2024 के दौरान राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 2024 मना रहा है। सप्ताह के दौरान ,विभाग द्वारा विभिन्न नागरिक केंद्रीकृत गतिविधियों आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के एक भाग के रूप में पेंशन संबंधी शिकायत होगी। प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 19 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में, 90 मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील ,सुलभ और सार्थक बनाने के तरीकों की तलाश करेंगे। वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त ,सीजीए डॉ. शंकरी मुरली, दूर संचार विभाग की डीडीजी रोशनी सोहनी , रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सीडीए मौली सेन गुप्ता रेल मंत्रालय के ईडीपीजी रत्नेश कुमार झा और डाक विभाग के निदेशक राजेश कुमार शिकायत निवारण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों सहित अपने अनुभव साझा करेंगे।
डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच केंद्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली प्रदान करता है यह पोर्टल URL-https://pgportal.gov.in/pension/ और My Grievance App जैसे मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से सुलभ है साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
35 लाख से अधिक को भेजा मैसेज
इस वर्ष विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित पहल की है। 35 लाख से अधिक केंद्रीय सिविल पेंशन भोगियों को सीपीईएनजीआरएएमएस के बारे में जागरूक करने के लिए एसएमएस भेजे गए हैं जो डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक कदम है। प्रमुख हित धारकों के साथ सक्रिय समन्वय ने रिकॉर्ड 100000 पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया है।
विभाग द्वारा निवारण के गुणवत्ता के बारे में आवेदनों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया गया है। उसके आधार पर शिकायतों के उचित निवारण के साथ संपूर्ण सरकार की दृष्टिकोण को अपनाने वाले व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही विभिन्न मंत्रालय विभागों को पेंशन भोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समाधान करने की सलाह दी गई है। उम्मीद है कि कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत से विकसित भारत के रूप में अनुरूप शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।