राजस्थान सरकार अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें से कुछ योजनाएं वृद्धजनों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के उद्देश्य शुरू की गई है ताकि वे अपने जीवन के इस पड़ाव में किसी प्रकार की आर्थिक असुरक्षा का सामना न करें। इन्ही योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य प्रदेश की वृद्ध जनो को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। राजस्थान का कोई भी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। बशर्ते सरकार द्वारा निर्धारित मांगों को पूरा करें।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना क्या है
2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार के शर्म विभाग द्वारा ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ‘की शुरुआत की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना जिससे अपने जीवन के इस पड़ाव में में किसी प्रकार की वित्तीय अस्थिरता का सामना ना करें। यह योजना न केवल उन्होंने नियमत आर्थिक सहायता प्रदान करती है ,बल्कि समाज में उनकी योग्यता को मान्यता देती है। राजस्थान सरकार इस पहल के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है कि वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के उत्तरार्ध में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न झेलनी पड़े। यह योजना केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि समाज के उन लोगों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रयास भी है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार ,समाज और राष्ट्र की सेवा में बिताया।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के फायदे
पेंशन राशि 1000 रूपये प्रति माह
इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का प्रति माह हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह राशि से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है जिससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहती है।
सरकार द्वारा भविष्य में पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि किए जाने की भी संभावना है जिससे वृद्धजनों आर्थिक राहत मिलेगी।
आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता
इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्यवृद्धजनों का आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें दूसरों पर निर्भर होने से बचाना है।
पेंशन की राशि बुजुर्गों की दैनिक खर्चों जैसे दवा -भोजन और अन्य आवश्यक जरूरत को पूरा करने में सहायक होती है।
इससे बुजुर्गो लो गरिमा बनी रहती है। उन्हें किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
सरल आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है जिससे वरिष्ठ नागरिक आसानी से पंजीकरण कर सकते है।
ई-मित्र केंद्र, एसएसओ पोर्टल और जन आधार पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की मदद से आवेदन कर सकते हैं।
गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिसे बीपीएल ,अंत्योदय ,आस्था कार्डधारी ,, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के वरिष्ठ नागरिकों को आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। इससे समाज की वंचित लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी होती है।
सरकार द्वारा निरंतर सुधार और सुविधाएं
राज्य सरकार समय-समय पर इस योजना में संशोधन करके लाभार्थियों को आर्थिक सुविधा प्रदान करती है।
2 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे आवेदक को तुरंत स्वीकृति मिल जाती है।
मुख्यमंत्री जन सम्मान पेंशन योजना और पात्रता
राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक
इस योजना का लाभ एवं राजस्थान की स्थाई निवासी को ही दिया जाएगा।
आवेदन का राजस्थानी वर्तमान में निवास करना होना चाहिए।
आय संबंधी पात्रता
महिला आवेदक – 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
पुरुष आवेदक की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक और उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000/- से कम होनी चाहिए।
विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए छूट
बीपीएल (BPL) कार्ड धारक परिवार
अंत्योदय कार्ड धारक परिवार
आस्था कार्ड धारक परिवार
सहरिया जनजाति के व्यक्ति
कथौड़ी एवं खैरवा जाति के व्यक्ति
उपरोक्त वर्गों के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे बिना आय सीमा की शर्त के इस योजना का लाभ ले सकते हैं।