मछली पालन में मिलेगा बीमा का फायदा , मत्स्य फसल बिमा का लाभ लेना चाहते हैं तो चलिए जानते है आवेदन कैसे करें और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ।
मछली पालन कमाई का एक अच्छा जरिया है लेकिन हर व्यवसाय में जोखिम होता है लेकिन अगर किसी तरह की आर्थिक नुकसान होने से बचना चाहते है तो बिमा का लाभ ले सकते हैं तो बीमा का लाभ लेकर इससे बच सकते हैं , मछली पालन के लिए केंद्र राज्य सरकार भी मदद कर रही है इसमें आज हम मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहे है जहाँ मत्स्य पालन व्यवसाय को बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मछली पालको को पंजीकरण करना होगा। फिर अगर मछली पालन में कोई दुर्घटना या अपूरणीय क्षति होती है तो बीमा क्लेम कर सकते हैं।
इस बीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो 25 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।
यहां से करें आवेदन
मछली पालन कर रहे है और बीमा योजना जोड़ना चाहते हैं तो मत्स्य बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इच्छुक लोग मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ कमरा नं एफ-26 प्रथम तल विकास भवन, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर लखनऊ में कर सकते है। इसके अलावा इस विषय में अधिक जानकारी के लिए जनपदीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं चलिए जानते हैं आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है।
आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसमें आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,आवेदक की फोटो इसके अलावा व्यवसाय स्थल की फोटो भी चाहिए। जिससे पता चलता है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आप यह विभाग की जगह ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी फीस फार्मर ऐप डाउनलोड करके पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ से भी काम हो जाएगा। इस तरह यह मछली पालको के लिए लाभकारी योजना है, जिससे आर्थिक नुकसान होने की चिंता कम होगी।