फसल के नुकशान पर अब सरकार किसानों को देगी 10 ,000 का मुआवजा ,यहां जाने कैसे करना है आवेदन

Saroj kanwar
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किसानों को फसल नुकसान होने पर कई राज्यों में सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर परियोजनाएं चला रखी है। वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल हानि होने पर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही अपने स्तर पर अलग-अलग से फसल को नुकसान पहुंचने पर प्रदेश के किसानों का मुआवजा राशि उपलब्ध कराती है।

प्रति हेक्टेयर 7000 से लेकर ₹10000 तक के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा

राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम फसल सहायता योजना है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रब्बी 2023-24 की फसलों के अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7000 से लेकर ₹10000 तक के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

राज्य के वे किसान जिनकी फसल को मौसम में नुकसान हुआ है

राज्य के वे किसान जिनकी फसल को मौसम में नुकसान हुआ है। वह इस योजना के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले इस योजना में आवेदन करना होगा । इसके बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से फसल सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है।

इसके तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा राशि दी जाती है। खास बात यह है की किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की तुलना में फसल हुई कम नुकसान पर भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 33% ज्यादा नुकसान होने पर फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाता है जबकि फसल सहायता योजना के तहत 20 या 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि दी जाती है।

ऐसे में यह योजना किसानों के उसे फसल नुकसान को भी कर करती है जो पीएम फसल बीमा योजना की तहत कवर नहीं किया जाता है इस तरह योजना राज्य के किसानों के लिए लाभकारी योजना साबित हो रही है। राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को 7000 से लेकर ₹10000 तक सहायता प्रदान राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत फसल में 20% नुकसान होने फसल खराब होने पर किसानों को ₹7000 प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है।

वहीं 20% से अधिक फसल में नुकसान होने से उसे ₹1000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसान से तात्पर्य और किसानों से हैं जिनके पास खुद का खेत है और उनके नाम कृषि भूमि है। गैर रैयतवे किसान है जिनके पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं है। लेकिन वह दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। आवेदन के लिए किन दस्तावेज को करना होगा। मुख्यमंत्री फसल योजना सहायता के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए रैयत और गैर रैयत किसानों को अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी । रैयत और गैर रैयत किसानों के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इस प्रकार से हैं।

रेयर किसान हेतु दस्तावेज

भू स्वामित व प्रमाण पत्र /जमीन की राजस्व रसीद 31 -3 -2022 के बाद का होना चाहिए।
सव घोषणा प्रमाण पत्र

गैर रैयत किसान के लिए दस्तावेज


स्व घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित )

रैयत एवं गैर रैयत दोनों के लिए जरूरी दस्तावेज है।

भू स्वामी प्रमाण पत्र (31 मार्च 2022 के बाद निर्गत ) /राजस्व
रसीद 31 मार्च 2030 के बाद
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए संचालित की जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर कुछ आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी जिससे आपका दर्ज करके आवेदन पत्र को जमा करना होगा।

आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा। बता दे की योजना के तहत आवेदन से पहले किसान को किसी भाग में निंबंधन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय किसान को केवल फसलों का चयन एवं बुवाई रकबा करना होता है। वहीं ऊपर दिए गए स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। राज्य फसल सहायता योजना बिहार की अधिक जानकारी के लिए आप सहकारिता विभाग बिहार की हेल्पलाइन नंबर (0612)-2200693,1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग से भी योजना की जानकारी ले सकते है।

राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक


योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx
फसल सहायता योजना में निबंधन (Registration) हेतु लिंक- https://dbtagriculture.bihar.gov.in/

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