हरियाणा सरकार ने राज्य की पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिभर बनाना और उन्हें रोजगार और प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन है 3500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता मानदंड और विशेषता
योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो हरियाणा की स्थाई निवासी है और हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में काम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत है। इस योजना के तहत लाभ सिर्फ एक बार ही प्रदान किया जाता है जिससे सच्चे लाभार्थी को ही लाभ मिल सके।
आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है इच्छुक महिलाएं hrylabour.gov.in पर जाकर ‘ई-सेवाएँ’ अनुभाग में जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद वे मुफ्त सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग करने से आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में आसानी होती है।
आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया को प्रमाणित करना
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड ,पत्रिका प्रमाण पत्र ,आयु प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र ,सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ,बैंक पासबुक की प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। ये दस्तावेज आवेदन कार्यवाही स्थापित करने में मदद करते हैं।
योजना के प्रभाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
इस योजना के जरिये हरियाणा सरकार महिला श्रमिकों को न केवल आत्मनिर्भर को बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास कर रही है इस पहल से न सिर्फ महिलाएं बिल्कुल भी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तनआएगा।