भारतीय रेलवे ट्रेन की यात्रा में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जुलाई के महीने में बड़ा बदलाव किया जिसका असर लाखों रेल यात्रियों पर दिखेगा। अब टिकट होने के बाद भी यात्रियों का ट्रेन से उतारा जा सकेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से नए नियम लागू किया जिसमें पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर सख्त फैसला किया गया। रेलवे के नियम के अनुसार , कोई भी यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकारी जुर्माना लगाया जाएगा उसे बीच ट्रेन से उतार भी दिया जाएगा। इसको लेकर ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को शख्त निर्देश दिए गए है।
वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा
वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने वाले पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब टिकट कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं चाहे आप रिजर्वेशन की खिड़की से ऑफलाइन टिकट क्यों ना खरीदे। इस तरह की टिकट पर भी सब रेलवे रिजर्वेशन डिब्बों में यात्रा करने से पूरी तरह से रोक लगा दी है। कंफर्म टिकट वाले यात्रा की सुविधा के लिए लागू किया गया। लेकिन इसका असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा।
यात्री रेलवे की स्टेशन की टिकट से ऑफलाइन वेटिंग टिकट लेता है
जुलाई से पहले भारतीय रेलवे का ये नियम था कि अगर कोई भी यात्री रेलवे की स्टेशन की टिकट से ऑफलाइन वेटिंग टिकट लेता है तो बिना किसी असुविधा या जुर्माने के रजिस्ट्रेशन वाले स्लीपर या AC कोच में सफर कर सकता है । लेकिन ऑनलाइन टिकट पर पहले से रिजर्वेशन कोच में यात्रा करना प्रतिबंधित है क्योंकि ऑनलाइन टिकट यदि वेटिंग में होता है तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है।
यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं
रेलवे के नियमों पर बदलाव पर रेलवे अधिकारियों के नए की वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रबंध आज से नहीं अंग्रेजों की जमाने से लागू है। लेकिन इसका शख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। अब जुलाई महीने में रेलवे ने इस नियम को शख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। रेलवे ने साफ किया है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदी और वह वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल करा कर पैसा वापस ले ले। लेकिन यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं।
रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
भारतीय रेलवे ने अपने आदेश में कहा की यदि आपको कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच सफर करता है और तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार सकता है। इसके आलावा टीटी को यह अधिकार होगा की वह यात्री को सामान्य डिब्बे में बेच सकता है। रेलवे ने यह नया आदेश हजारो यात्रियों की शिकायत के बाद दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वोटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी आवश्यक सुविधा होती है इसी वजह से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।