ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के लिए मुश्किलबढ़ने वाली है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ट्रैफिक नियमों को सख्त किया जा रहा है। अब तीन बार शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक ड्राइविंग करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में सिफारिश की थी लेकिन सरकार और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय होने से सख्ती से अम्ल किया जायगा।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में कदम
यातायात विभाग के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया की इस कदम से सड़क हादसों में कम आएगी और ट्रैफिक नियम की प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कई वाहन चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं । जिससे सड़क पर अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ती है। अब ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और संशोधन 2019
यातायात नियमों सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू किया गया था। 2019 में इसमें संशोधन कर इसे और सशक्त बनाया गया। 2019 में इसमें संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया।
ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
तीन या उससे अधिक बार शराब पीकर वाहन चलाने वाला लाइसेंस तुरंत रद्द होगा।
पांच बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी लाइसेंस किया जाएगा।
खतरनाक तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस करने वालों की विशेष नजर रखी जाएगी।
ओवर स्पीडिंग ,रेड लाइट जम्प और लापरवाह ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों जरूरी
सड़क दुर्घटना में कमी आएगी
लोगों की सुरक्षा से निश्चित होगी।
वाहन चालकों में ट्रैफिक नियमों की प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
शहरो में यातायात व्यवस्था सुधरेगी। ‘
लोगो को सुक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है. सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए हर नागरिक को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा