MP news: मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने मार्च 2024 में खत्म हुई स्क्रेप अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 किया, टैक्स और जुर्माने में मिलेगी 90% छूट

Saroj kanwar
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मध्य प्रदेश में कंडम और पुराने वाहनों पर टैक्स को लेकर आज परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी।

अब पुराने और कंडम वाहनों पर बकाया टैक्स में 90% तक छूट मिलेगी। यह सुविधा वाहन मालिकों को तभी मिलेगी जब वाहन को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फैसिलिटी में स्ट्रिपिंग करवाया जाएगा।

स्क्रेपिंग के बाद आरवीएसएफ वाहन मालिक को सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट देगा, जिसमें वाहन मालिक  वाहन पर लगने वाले लाइफटाइम टैक्स में 25% छूट प्राप्त कर सकता है।

यह आदेश अप्रैल 2023 के गजट नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है जिसका समय मार्च 2024 में समाप्त हो गया था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।

स्क्रैप पालिसी में अब कोई श्रेणी या स्लैब नहीं

पहले वाहन की उम्र के आधार पर टैक्स और पेनाल्टी में छूट मिलती थी (जैसे 5 साल पर 10%, 10 साल पर 30%, 15 साल पर 90%)। अब यह स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। पुराने वाहन मालिक अब 10% टैक्स और पेनाल्टी देकर अपना वाहन स्क्रैप करा सकते हैं। कार, दो पहिया खरीदने पर 25% टैक्स रिबेट। कमर्शियल व्हीकल पर 15% रिबेट ।

भोपाल में साढ़े 3 लाख से अधिक वाहन 15 साल की आयु पार कर चुके हैं और स्क्रैपिंग के योग्य हैं। यह आंकड़ा बजट 2025 में प्रस्तुत किया गया था।

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