Loan On Subsidy: झारखंड सरकार इन लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए देगी सब्सिडी, बस करना होगा ये काम  

Saroj kanwar
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Mukhyamantri Rojagar Srjan Yojana: सरकार हर रोज कोई न कोई नई योजना लागू करती रहती है. सरकार की इन योजनाओं का लाभ लाखों लोग उठा चुके है. हाल ही में झारखंड सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक योजना शुरू की है.

इसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना(Mukhyamantri Rojagar Srjan Yojana). इस योजना का मकसद है कि युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना.

इस योजना के तहत सरकार कम ब्याज पर युवाओं को लोन देती है. सरकार से लोन लेकर लोग खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते है. ये योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों के लिए लागू की गई है.

इस योजना के तहत 18 से 50 साल तक की आयु के लोगों को लोन मिलेगा. इस लोन के लिए केवल झारखंड का स्थायी निवासी ही इसके लिए आवेदन दे सकते है.

साथ ही उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों में से किसी एक में दर्ज होना चाहिए. इस योजना में आवेदकों को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा.

इस योजना के तहत आवेदकों को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.  इस ऋण पर 40 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा. इस योजना में 50,000 रुपये तक का ऋण लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी.

इससे छोटे व्यापार शुरू करने वालों के लिए यह योजना और भी आसान बन जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी आवेदक  जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम में आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन पत्र निगम के शाखा कार्यालय से भी पाया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आवेदक सभी दस्तावेज सही और प्रमाणिक रूप से संलग्न करें.

इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु, जाति और आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र और आय से संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं.  

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