ITR Refund के नाम पर चल रही ठगी से बचें, जानें सावधानी के उपाय

Saroj kanwar
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ITR Filling: आईटीआर फाइलिंग का मौसम चल रहा है और इस साल फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इस तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है। आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्सपेयर बेसब्री से रिफंड का इंतजार करते हैं। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने रिफंड के नाम पर चल रही ठगी को लेकर आगाह किया है।

इस ठगी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं

किसी भी ईमेल, SMS या WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें। इनकम टैक्स कभी भी कॉल या ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता।

केवल इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें।

फर्जी ईमेल या कॉल आने पर तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सूचित करें।

अनजान नंबर या ईमेल से आईटीआर डिटेल आने पर उसे नजरअंदाज करें।

समय पर ITR फाइल करने के फायदे

समय पर फाइलिंग से भारी जुर्माने से बचा जा सकता है।

जल्दबाजी में गलतियां नहीं होती और हर प्रोसेस को क्रॉस-चेक किया जा सकता है।

ड्यू डेट (15 सितंबर) के बाद फाइलिंग करने पर रिफंड का ब्याज कम हो सकता है।

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, इसके बाद फाइलिंग संभव नहीं होगी।

सावधानी और समय पर फाइलिंग से न सिर्फ जुर्माना बचता है, बल्कि फर्जी ठगी से भी सुरक्षित रहा जा सकता है।

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