ITR फाइलिंग की आख़िरी तारीख़ को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि ‘क्या ITR फाइल करने की डेट फिर बढ़ गई है?’ सोशल मीडिया पर कई तरह की ख़बरें वायरल हो रही हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैल गया है। Income Tax Department ने आखिरकार नई डेट और पेनल्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
इस साल Income Tax Department ने ITR फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। यह फैसला तकनीकी बदलाव और नए फॉर्म्स आने के कारण लिया गया। अब, अगर कोई व्यक्ति तय तारीख़ तक ITR नहीं भरता है तो उसे लेट फीस, ब्याज और अन्य पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
ITR फाइलिंग की डेट: क्या है सच?
Income Tax Department ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आखिरी तारीख़ 15 सितंबर 2025 है। कई लोग सोच रहे हैं कि डेट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह अफवाह है। विभाग ने फर्जी खबरों को ‘FAKE’ बताते हुए कहा है कि डेट सिर्फ 15 सितंबर ही होगी। जिन लोगों ने अपने ITR अभी तक नहीं भरा है, 15 सितंबर तक हर हाल में फाइल कर लेना चाहिए।
अगर कोई 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करता है तो उसे Penalty समेत कई नुकसान उठाने पड़ेंगे।
ITR Filing 2025 का Overview Table
विवरण | जानकारी |
ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख | 15 सितंबर 2025 |
पेनल्टी (5 लाख तक आय) | ₹1,000 |
पेनल्टी (5 लाख से ऊपर आय) | ₹5,000 |
लेट ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख | 31 दिसंबर 2025 |
ब्याज (देरी पर) | 1% प्रतिमाह टैक्स पर |
किस पर लागू है | सभी (Non-Audit) Individual/HUF |
Audit Cases की आखिरी तारीख | 31 अक्टूबर 2025 |
Transfer Pricing Cases | 30 नवंबर 2025 |
ITR फाइलिंग डेडलाइन से जुड़े जरूरी तथ्य
- Income Tax Department ने कहा है कि 15 सितंबर 2025 के बाद ITR फाइल करने पर आपको लेट फीस के साथ-साथ ब्याज भी देना पड़ेगा।
- अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख तक है तो पेनल्टी ₹1,000, और ₹5 लाख से ऊपर है तो ₹5,000 लगेगी।
- अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद फाइल करते हैं, तो आपको कुछ टैक्स लाभ जैसे HRA, EPF, LTA की डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा।
- लेट फाइलिंग पर रिफंड मिलने में भी देरी या दिक्कत आ सकती है।
- ब्याज Section 234A के तहत लागू होगा, अगर आपके टैक्स की राशि बकाया है।
ITR नहीं भरने के नुकसान
- पेनल्टी और ब्याज के अलावा, रिफंड में देरी या छूट सकते हैं।
- Late फाइलिंग से कुछ डिडक्शन/कैर्री फॉरवर्ड लाभ जैसे HRA, LTA, EPF छिन सकते हैं।
- Income Tax Department scrutiny भी बढ़ा सकती है, मतलब जांच के लिए आपके केस को ज्यादा ध्यान से देखा जाएगा।
अगर डेट मिस हो गई तो क्या करें?
- अगर 15 सितंबर 2025 भी निकल गई है, तो भी आपके पास एक मौका है – आप 31 दिसंबर 2025 तक बेलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी और ब्याज देना पड़ेगा।
- टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक चैनल से ही अपडेट लें।
- Fake news से बचें – Income Tax Department ने कंफर्म किया है, आगे कोई एक्सटेंशन नहीं है।
ITR फाइलिंग प्रक्रिया कैसे करें?
- सबसे पहले income tax की वेबसाइट पर जाएं।
- PAN, Aadhaar और अन्य डिटेल्स से रजिस्टर करें।
- ई-फाइल > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर क्लिक करें।
- AY 2025-26 सिलेक्ट करें, फाइलिंग मोड चुनें।
- अपनी जानकारी जांचें और ITR फॉर्म चुनें।
- सबमिट करने पर आपको सारा मैसेज/डॉक्युमेंट मिल जाएगा।
किसे ITR फाइल करना जरूरी है?
- अगर आपकी कुल आय पुराने टैक्स सिस्टम में ₹2,50,000, और नए टैक्स सिस्टम में ₹3,00,000 से अधिक है तो ITR फाइल करना जरूरी है।
- कुछ खास स्थिति में, कम आय वालों को भी ITR भरना जरूरी हो सकता है।
ITR फाइल न करने के परिणाम
- लेट फीस (₹1,000 या ₹5,000)
- रिफंड में देरी या नुकसान
- टैक्स बेनिफिट्स छिन सकते हैं
- ब्याज देना पड़ेगा
- Income Tax Department की scrutiny ज्यादा हो सकती है
ITR फाइलिंग में शामिल बदलाव
इस बार ITR के फॉर्म्स में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया थोड़ा समय ले रही थी। इसी वजह से डेट को 31 जुलाई से 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था।
ITR फाइलिंग से जुड़े FAQs
- ITR फाइलिंग की आखिरी डेट क्या है?
15 सितंबर 2025 - लेट फीस कितनी है?
₹1,000 (5 लाख तक आय) और ₹5,000 (5 लाख से ऊपर) - क्या अभी और डेट बढ़नी है?
Income Tax Department ने स्पष्ट किया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। - बेलेटेड ITR की डेट क्या है?
31 दिसंबर 2025 - ITR फाइलिंग न करने पर क्या नुकसान है?
पेनल्टी, ब्याज, टैक्स बेनिफिट्स का नुकसान, scrutiny
Disclaimer:
यह पूरी जानकारी Income Tax Department और भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। वायरल संदेशों के अनुसार 30 सितंबर तक एक्सटेंशन की बात गलत है – Department ने खुद इसे ‘FAKE’ घोषित किया है। अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है। सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि सिर्फ सरकार के आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें और समय से ITR भरें।