ITR दाखिल करने की समय सीमा: करदाताओं के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर तक बढ़ी समय सीमा

Saroj kanwar
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ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: करदाताओं के लिए खुशखबरी। जिन लोगों ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। CBDT ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वे 31 अक्टूबर की बजाय 10 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। CBDT ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

10 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकेगा आयकर रिटर्न
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 10 नवंबर है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 30 सितंबर, 2025 थी, को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 10 नवंबर, 2025 कर दिया है।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो 31 अक्टूबर, 2025 है, को बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 करने का फैसला किया है।” कर कानूनों के अनुसार, जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट करवाना होता है, जैसे कि कंपनियां, प्रोपराइटरशिप और साझेदारी फर्म, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।

सामान्य करदाताओं और एचयूएफ के लिए, अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 25 सितंबर को, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी। अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। देश भर के कई संगठनों ने देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामान्य व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में आई रुकावटों का हवाला देते हुए इन तिथियों को स्थगित करने की मांग की थी।

सरकार ने पहले आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर और फिर 16 सितंबर कर दी थी। 16 सितंबर तक 75.4 मिलियन से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे। इनमें से 12.8 मिलियन करदाताओं ने 16 सितंबर तक स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किया।

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