Income Tax : 20 लाख रुपए की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, बच जाएगा पूरा पैसा।।

Saroj kanwar
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Income Tax Calculation : अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं तो आप सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। ऐसे में यह खबर आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

बता दे की सीबीडीटी की ओर से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं आईटीआर फाइल करने की तारीख 15 सितंबर तक कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों को बता दे की इत्र की तारीख के साथ ही आपको इनकम टैक्स की अदायगी करने होंगे।

बता दे कि अगर आपसे कोई कहे की फाइनेंसियल ईयर 2025- 2026 में आपको ₹20 लाख तक की आमदनी पर किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में छूट मिलने वाली कटौतियों और रिबेट के फायदे बढ़ाने होंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

Income Tax Calculation : 20 लाख रुपए की कमाई पर कैसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए नीचे की लेख में

बता दे की ओल्ड टैक्स रिज्यूम में टैक्सपेयर्स को कई तरह से कटौती पर छूट मिलती हैं। जैसे सेक्शन 80C,80D,HRA इत्यादि वही इन सभी के जरिए आपको टैक्स सालाना इनकम काफी कम हो जाती हैं। बता दे की ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत 20 लख रुपए की आमदनी पर भी जीरो टैक्स देने के लिए आपको अपनी टैक्स स्लैब इनकम को ₹50000 या फिर इससे कम पर लाने पड़ेंगे। वहीं इससे आपके सेक्शन 87A के तहत पूरी रिबेट 12500 का लाभ मिल सकेंगे।

\बता दे कि इसके लिए सबसे पहले आपको 20 लख रुपए की सिटीसी ब्रेकअप को समझने पड़ेंगे। बता दे कि इसमें आपकी बेसिक सैलरी ₹800000 ( सिटीसी का 40%) HRA ₹400000, स्पेशल अलाउंस 6: 30 लख रुपए और लता डेढ़ लाख रुपए का होंगे।

बता दे की HRA सैलरी स्ट्रक्चर, किराए और शहर पर भी निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए की HRA बेसिक सैलरी का 50% है। वही नॉन मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी 40% तक रह सकते हैं लेकिन आप जिस किराए का भुगतान करते हैं। उस बेसिक सैलरी के 10% मिलते है।

Income Tax Calculation :  इस प्रकार से बचेंगे टैक्स

मान लीजिए कि अपने पूरे वर्ष में ₹500000 तक का किराया दिए हैं। वहीं इसमें बेसिक सैलरी का 10% यानी की ₹80000 घटाने पर 4.2 लाख रुपए होंगे। वही इन तीनों से जो भी सबसे पहले होंगे। वह आपकी HRA पर छूट होंगे यानी आपका HRA छूट ₹400000 हुए।

बता दे की 20 लख रुपए की ईटीसी में से₹400000 का HRA डिडक्शन, डेढ़ लाख रुपए का LTA और ₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करने पर आपकी टैक्स स्लैब इनकम घटकर 14 लख रुपए रह गए।

वहीं इसके अलावा आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए की कटौती किए जा सकते हैं सेक्शन 80C कल आप अपने के लिए आप PPF,EPF,ELSS और NSC जैसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। वहीं इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एनपीएस में आपका इन्वेस्टमेंट₹50000 तक टैक्स फ्री होते हैं। वहीं इसके अलावा आप एंपलॉयर के एनपीएस योगदान के तहत अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 10% क्लेम कर सकेंगे। वही यह छूट धारा 80CCD (2B) के तहत मिलते हैं।

वही इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की कटौती क्लेम किया जा सकते हैं। वही यह कटौती सीनियर सिटीजन के लिए चलना ₹50000 तक और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सालाना ₹25000 तक हो सकते हैं। बता दे की सेक्शन 24( b) के तहत ओल्ड रिज्यूम में आपका अपने रहने के लिए दिए गए होम लोन के ब्याज से ₹200000 तक छूट पा सकते हैं।

वहीं इसके अलावा 80G के अनुसार कुछ खास चरित्र स्थान को दिए गए दान पर 50% या 100% तक की टैक्स छूट मिल सकते हैं। वहीं इसके अलावा सेक्शन 80EEB के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए दिए गए लोन के ब्याज पर₹150000 तक का छूट मिलते हैं।

वही इस पर 14 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन से 80C के डेढ़ लाख, NPS के 1.3 लाख, मेडिकल इंश्योरेंस के 75000, होम लोन के ब्याज पर ₹200000, एजुकेशन लोन के ₹85000, सेविंग अकाउंट के ब्याज पर मिलने वाले छूट ₹100000, 80G के तहत डोनेशन ₹100000, ईवी के लोन पर डेढ़ लाख रुपए का छूट मिलाकर टोटल ₹900000 की रिबेट हो गए हैं।

वहीं इसी तरह अब आपके टैक्स स्लैब इनकम घटकर ₹500000 तक रह जाएंगे। बता दे की ओल्ड टैक्स रिज्यूम में ढाई लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स देनदारी होते हैं। वहीं इसके अलावा ढाई से ₹500000 तक की सालाना आमदनी पर 5% इनकम टैक्स है जो की 12500 रुपए बनते है।

बता दे की इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 87A के चाहते रिबेंट दिए जाते हैं। वही इस तरह से आपकी टैक्स स्लैब इनकम घटकर जीरो रह जाएंगे। और आपको इस किसी भी प्रकार की कोई इनकम टैक्स नहीं देने होंगे।

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