Income Tax: इतने हजार लोगो को टेक्स विभाग ने दी चेतावनी ,यहां जाने क्यों मिला उनको नोटिस

Saroj kanwar
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS में हुयी गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है जिसमे 40000 से अधिक टैक्स पेयर्स शामिल है। इस जांच में व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने टीडीएस TDS या कटौती जमा करने में चूक की है इन्हे नोटिस जारी किए जा रहे हैं ।

यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2022 -23 और 2023 -24 में काटे गए टैक्स के आधार पर कीजा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टीडीएस भुगतान में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई है । बोर्ड में टीडीएस न जमा करने वालों को पकड़ने हेतु 16 सूत्रीय योजना अपनायी है साथ ही डाटा एनालिस्ट टीम ने जांच के लिए उन टैक्सपेयर की सूची तैयार की है जिन्हें रडार पर रखा गया है। मामले से संबंधित एक अधिकारी का कहना है इन करदाताओं को नोटिस भेज दी जाएगी, ताकि वह कर जमा करने में हुई किसी भी त्रुटि को सुधार सके।

बार-बार नियम उल्लंघन पर कड़ा कदम

आयकर विभाग ने लगातार नियमो का उललंघन करने वाले टैक्सपेयर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। उन मामलों में भी सख्त कदम उठाये है का टाइम उठाये जायेंगे ,जहाँ टीडीएस कटौती और अग्रिम आकर भुगतान में भी अंतर पाया गया। इसके अलावा ,कई कंपनियां बार-बार टीडीएस कटौती विवरण में बदलाव कर रही है जिन पर भी शिकंजा कसने की योजना है।

गलत तरिके से कटे टीडीएस में सुधर का अवसर

यदि बैंक या नया अन्य संस्थाओं द्वारा किसी टैक्स पेयर की टीडीएस गलत तरीके से काटा गया है तो उसे की 30 मार्च तक सुधार करने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन टैक्सपेयर्स को भी अवसर दिया जाएगा, जिनकी कटौती की जानकारी फॉर्म 26AS या वार्षिक सूचना रिपोर्ट में नहीं दिखाई दे रही है।

6 साल की अवधि


सरकार ने टीडीएस रिटर्न में सुधार हेतु अधिकतम 6 साल की अवधि निर्धारित किया जिससे टैक्सपेयर्स अपनी गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके । यह अवधि उस वित्तीय वर्ष से शुरू होती है उसके लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान दाखिल किये गए रिटर्न में सुधार की समय सिमा आगामी 3 31 मार्चसमाप्त हो रही है।

टैक्सपेयर को अपनी अपील करनी होगी


यदि यह त्रुटि टीडीएस रिटर्न में हुई है, तो टैक्सपेयर को संबंधित बैंक या संस्थान से रिटर्न में सुधार करने का अनुरोध करना होगा। बिना सही टीडीएस रिटर्न के कटौती का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, ट्रेस पोर्टल पर 2024-25 के चौथी तिमाही के लिए फॉर्म-24क्यू और फॉर्म-16 के पार्ट-बी के नए अपडेट भी जारी किए गए हैं।

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