Income Tax Free :इन 10 तरह की कमाई पर नहीं लगता कोई टैक्स, ITR भरते है तो जरूर जान लो 

Saroj kanwar
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Income Tax Free: देश के हर करदाता को अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है, लेकिन कुछ आय ऐसी भी होती हैं जिन पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है और अगर आप भी फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किन-किन इनकम सोर्स पर टैक्स नहीं लगता. इससे आप अपना ITR सही भर सकेंगे और टैक्स बचा सकेंगे.

  1. कृषि से प्राप्त आय पर कोई टैक्स नहीं
  • भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं.
  • इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कृषि से प्राप्त आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
  • आप इस आमदनी को ITR में दिखाकर टैक्स छूट ले सकते हैं.
  • यह छूट पूरी तरह से 100% टैक्स फ्री होती है, चाहे आय कितनी भी हो.
  1. ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स छूट
  • सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी पर भी टैक्स से राहत दी गई है.
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री है.
  • प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह छूट 10 लाख रुपये तक सीमित है.
  1. सेविंग अकाउंट के ब्याज पर सीमित छूट
  • बचत खाते में जमा राशि से मिलने वाला ब्याज भी कुछ हद तक टैक्स फ्री होता है.
  • अगर सभी सेविंग अकाउंट से कुल ब्याज 10,000 रुपये तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता.
  • यदि ब्याज 10,000 से ज्यादा हो, तो अतिरिक्त राशि टैक्स योग्य होगी.

यह छूट धारा 80TTA के तहत मिलती है.

  1. पार्टनरशिप फर्म से आय पर भी टैक्स नहीं
  • अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के भागीदार हैं, तो इस हिस्सेदारी से होने वाली आय टैक्स फ्री होती है.
  • धारा 10(2) के तहत फर्म से मिलने वाला लाभ टैक्स के दायरे से बाहर है.
  • लेकिन, फर्म को मिलने वाला लाभ टैक्स के अधीन रहेगा.
  1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आंशिक छूट
  • शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर छूट मिलती है.
  • यदि आपने 1 साल से अधिक समय के बाद शेयर बेचे हैं, तो 1 लाख रुपये तक का लाभ टैक्स फ्री होता है.
  • हालांकि, यह छूट डेट म्यूचुअल फंड पर लागू नहीं होती.
  • इसे धारा 10(36) के तहत छूट दी जाती है.
  1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर छूट
  • सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में जमा मूल राशि टैक्स फ्री होती है.
  • लेकिन इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य होता है.
  • ब्याज को ITR में दिखाना अनिवार्य होता है.
  1. VRS से 5 लाख तक की रकम टैक्स फ्री
  • यदि आपने नौकरी छोड़ते समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली है, तो आपको भी छूट मिलती है.
  • VRS से प्राप्त 5 लाख रुपये तक की राशि टैक्स फ्री होती है.
  • इसी तरह, रिश्तेदारों से या शादी में मिले उपहार पर भी टैक्स नहीं लगता, बशर्ते वे उपयुक्त श्रेणी में हों.
  1. PF अकाउंट में जमा राशि पर छूट
  • भविष्य निधि (Provident Fund) में जमा राशि पर भी टैक्स छूट मिलती है.
  • धारा 80C के तहत बेसिक सैलरी के 12% तक की रकम टैक्स फ्री होती है.
  • यदि योगदान 12% से अधिक है, तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा.
  1. छात्रवृत्ति और पुरस्कार पर टैक्स नहीं
  • यदि किसी छात्र को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप या पुरस्कार मिलता है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता.
  • धारा 10(16) के तहत यह पूरी तरह टैक्स फ्री होती है.
  • इस पर राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है.
  1. विदेश में तैनाती पर भत्ता टैक्स फ्री
  • यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और आपकी तैनाती विदेश में है, तो उस पर मिलने वाला भत्ता पूरी तरह टैक्स फ्री होता है.
  • धारा 10(7) के तहत यह छूट दी जाती है.
  • यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, निजी क्षेत्र के कर्मचारी इससे बाहर हैं.
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