अगर आप का भी है इनमें से कोई कमाई का जरिया, तो नहीं देने होगा 1 रुपए का टैक्स!

Saroj kanwar
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देश में आयकर रिटर्न की प्रक्रिया चल रही है। जिससे आयकर विभाग ने 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर 2025 तक कर दी है। अगर आप भी अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जरूर पता होना चाहिए। देश में किन आय स्रोत पर इनकम टैक्स लगता है। जिससे आप अपने ITR को सही तरीके,र सही जानकारी और टैक्स सेविंग भी कर पाएं। हम आपको ऐसे आमदनी के स्रोत बता रहे हैं जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है।

 ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी एक राशि है, जब कंपनी या सरकार देती है किसी कर्मचारी को लंबी सेवा और समर्पण किया तो उसे रिवॉर्ड के रूप में किया जाता है। बता दें कि सरकारी कर्मचारी को मिली ग्रेच्युटी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7वें वेतन आयोग में संशोधन के मुताबिक, 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी की रकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के मामले में यह 10 लाख रुपये है।

 कृषि से कमाई

देश खेती किसानी से होने वाली आय को टैक्स छूट के दायरे में आती है, जिससे इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। कृषि से हुई आय पर टैक्‍स छूट मिलता है।

सेविंग अकाउंट से आय

आप के पास में जरुरी सेविंग अकाउंट होगा, तो जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, जिसस अगर 10,000 रुपए से कम है तो इस पर टैक्‍स नहीं देना होता है। यह छूट एक से अधिक अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर भी मिलती है।

SSSS स्कीम पर

अगर आप सीनियर सिटिजन हैं, जिससे आप ने सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SSSS) में निवेश किया है, तो निवेश की गई मूल राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। हालांकि निवेश से मिले ब्याज से होने वाली आय पर आपको टैक्‍स देना पड़ सकता है। जिससे आप को आयकर रिटर्न में जानकरी देनी होगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

आप को बता दें कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सेवानिवृत्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑप्सन मिलता है, जिससे मिलने वाले 5 लाख रुपये तक कर से मुक्त है।

PF अकाउंट में जमा पैसा

अगर आप नौकरी करते है, जिससे सरकारी या प्राईवेट स्थान पर तो जरुर PF अकाउंट होगा, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों अंशदान करते है, जिससे यहां जमा रकम पर Income Tax कानून के Section 80C के तहत छूट मिलती है। हालांकि यहां पर शर्तों के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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