ग्राहकों को गैस सिलेंडर के मामले में काफी बार बहुत तरीके की दिक्क्तों को झेलना पड़ता है। इनमें प्रमुख ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाना, गैस बुक होने पर समय पर सिलेंडर घर तक न आना या गैस बुकिंग की कॉल ना लगना , इन सभी के अलावा एक बड़ी दिक्कत के अंतर्गत गैस सिलेंडर का वक्त से पहले ही समाप्त हो जाना भी है ।
LPG गैस के तय समय से पूर्व समाप्त होने पर इसकी कंप्लेंट हो सकती है
इसको लेकर किसी भी जगह सुनवाई नहीं हो पाती थी और एजेंसी में शिकायत दर्ज करने पर एक्शन नहीं होता था लेकिनअब इस तरह से नहीं होगा ग्राहक ग्राहक की LPG गैस के तय समय से पूर्व समाप्त होने पर इसकी कंप्लेंट हो सकती है।
गैस सिलेंडर के तय समय से पूर्व समाप्त हो जाने पर गैस एजेंसी के विरुद्ध कंप्लेंट हो सकती है जिनके भी उनके घरों में एलपीजी सिलेंडर का समय से पहले समाप्त हो रही है वह उपभोक्ता फॉर्म में कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। इससे पूर्वग्राहक का अपनी गैस एजेंसी के नाम और भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी ग्राहक के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उस एजेंसी के विरुद्ध एक्शन होगा। सरकार के द्वारा बने नए कानून के अंदर इस बात का सही से वर्णन है। यदि गैस सिलेंडर टाइम से पहले खत्म हो रहा है तो इस बात को बात की कंप्लेंट डिस्ट्रीब्यूटर को करनी है किंतु फिर भी परेशानी का समाधान ना हो तो उसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में करनी होगी।