किसी भी वाहन मालिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से बहुत जरूरी दस्तावेज है और ऐसे में अगर आपका यह जरूरी दस्तावेज एक्सपायर हो गया है या फिर होने वाला है तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत है। हम यह बताने वाले हैं यह कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं।
आइये इसको बाई स्टेप बाई प्रक्रिया जान लेते हैं ।
30 दिन का रहता है समय
ड्राइविंग लाइसेंस की अगर वैधता समाप्त हो गई है तो उसे रिन्यू करवाने के लिए सरकार 30 दिन का वह समय देती है। अगर इससे लेट किया जाता है तो आपको फाइन देना पड़ता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो नीचे बताए गए हैं।
स्टेप 1- https://parivahan.gov.in/parivahan/ यह परिवहन मंत्रालय के ऑफिशल साइट है सबसे पहले आपको इस पर जाना हैं।
यहां पर आपको होम पेज परOnline Setvices का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
यहां आप अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें तीसरे नंबर पर अप्लाई फॉर डीएल रिन्युअल ऑप्शन दिखेगा।
इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा निर्देश दिखाई देंगे जो आपको इस दौरान फॉलो करने होंगे।
इसके बाद DL नंबर, DOB कैप्चा फिल करना होगा और फिर प्रोसीड करना होगा।
इसके बाद कुछ और स्टेप आपको क्रमवार फॉलो करने होंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट कर दे और ड्राइविंग लाइसेंस आपको पत्ते पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें की अगर आपकी उम्र 40 के पार है तो आपको फॉर्म IA भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड करना होगा। इस फॉर्म को परिवहन विभाग की साईट से डाउनलोड कर सकते है।