Haryana Govt Holiday Rules 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। जिसके तहत ग्रुप C और ग्रुप D के नियमित कर्मचारियों को अब प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) का अधिकार मिलेगा।
छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर मिलेगा छुट्टी का बदला
सरकार द्वारा जोड़े गए नए नियम 77ए के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार, राष्ट्रीय अवकाश या त्योहार के दिन आधिकारिक ड्यूटी करता है, तो वह प्रतिपूरक अवकाश का पात्र होगा। यह अवकाश ड्यूटी के एक महीने के भीतर लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह स्वत: समाप्त हो जाएगा।
प्रतिपूरक अवकाश की प्रक्रिया क्या होगी?
सरकारी नियमों के मुताबिक:
यह अवकाश छुट्टियों या स्टेशन अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
लेकिन कुल अवकाश अवधि 16 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई कर्मचारी एक महीने के भीतर आवेदन करता है और उसका आवेदन स्वीकृत नहीं होता, तो वह अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी ले सकता है।
यदि किसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) दिया गया है या प्रस्तावित है, तो उस दिन का प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलेगा।
एसीबी का नाम बदला
कैबिनेट बैठक में एक अन्य बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा कर दिया जाएगा। इस बदलाव के पीछे मकसद यह है कि ब्यूरो की बढ़ती जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसका नाम व्यापक और सटीक बनाया जाए। यह नया नाम ब्यूरो के दोहरे कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रशासनिक सतर्कता सुनिश्चित करने को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
पेंशनधारकों के लिए विशेष यात्रा भत्ते में बदलाव
मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम 1975 की धारा 7सी में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत:
पहले जहां विशेष यात्रा भत्ता की सीमा 1,00,000 रुपये थी। अब यह सीमा हटा दी गई है।
अब हर पेंशनधारी विधायक को 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा। चाहे वह भारत में कहीं भी यात्रा करें, स्वयं या परिवार के साथ।
सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से साफ है कि वह सरकारी कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। प्रतिपूरक अवकाश का प्रावधान जहां कर्मचारियों को मानसिक राहत देगा, वहीं एसीबी के नाम में बदलाव से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। साथ ही पेंशनधारकों को यात्रा भत्ता मिलने से उनकी सुविधा में इजाफा होगा।