हरियाणा सरकार देगी विकलांगो को इतनी पेंशन हर महीने ,यहां जाने आवेदन का तरीका

Saroj kanwar
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हरियाणा राज्य की दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ‘विकलांग पेंशन योजना’ शुरू की है। योजना के तहत60 % या उससे अधिकशारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके ।

योजना के मुख्य विशेषताएं

पेंशन राशि -पात्र लाभार्थियों को ₹2,750 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
सहायता का उद्देश्य – दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना उनके जीवनस्तर में सुधार लाना।

पात्रता मानदंड

आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी और कम से कम 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा है।
आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र सत्यापित किया गया हो।

आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाया है आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर पुरी जानकारी ले सकती है।

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता
परिवार पहचान पत्र

पेंशन स्थिति जांचने के लिए

लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाकर पेंशन आईडी, बैंक खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके विवरण देख सकते हैं।

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